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Hisar News: किशोरी से दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल की सजा

Wed, 30 Oct 2024 12:37 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार Updated Wed, 30 Oct 2024 12:37 AM IST
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20 years imprisonment for raping a teenager
हिसार। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विवेक सिंगल की अदालत ने किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और कई बार दुष्कर्म करने के मामले में दोषी आदमपुर के सोनू को 20 साल की सजा सुनाई है। दोषी पर 1.25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इस संबंध में आदमपुर थाना पुलिस ने 31 दिसंबर 2020 को आरोपी सोनू के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।
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अदालत में चले अभियोग के अनुसार आदमपुर क्षेत्र की रहने वाली किशोरी के घर न आने पर परिजनों ने पुलिस को शिकायत दी। परिजनों का आरोप था कि सोनू नामक युवक किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले गया। बाद में पुलिस ने किशोरी को तलाश कर नागरिक अस्पताल में मेडिकल जांच कराई तो दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। उक्त मामले में अदालत ने दोषी सोनू को 20 साल की सजा और 1.25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
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