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कुकर्म के आरोपी को अदालत ने सुनाई 10 साल कैद की सजा

Tue, 05 Feb 2019 01:31 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 05 Feb 2019 01:31 AM IST
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कुकर्म के आरोपी को अदालत ने सुनाई 10 साल कैद की सजा
अमर उजाला ब्यूरो
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हिसार। वर्ष 2017 के एक मामले में एडीजे डॉ. पंकज की अदालत ने नाबालिग लड़के से कुकर्म करने के दोषी को 10 साल की कैद और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इस मामले में अदालत ने आदमपुर क्षेत्र के एक युवक बीरसिंह को एक फरवरी को दोषी करार दिया था।

मामले के अनुसार जून 2017 में आदमपुर पुलिस को दी शिकायत पीड़ित ने बताया था कि घटना के दिन दोषी उनके घर पर रुका था। उसके माता-पिता खाना खाकर अंदर वाले कमरे में सोने चले गए और दोषी बाहर वाले कमरे में सो गया। देर रात करीब दो बजे दोषी उसके पास आया और उसके साथ कुकर्म किया। उसने शोर मचाने की कोशिश की तो उसने जान से मारने की धमकी दी। उसने बताया कि सुबह होने पर अपने परिजनों को घटना की जानकारी दी। परिजनों के साथ जाकर उसने पुलिस में इसकी शिकायत की। पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी और आरोपी बीरसिंह को गिरफ्तार कर लिया था।
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