फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   बच्ची से दुष्कर्म के प्रयास में दोषी

बच्ची से दुष्कर्म के प्रयास में दोषी

Wed, 13 Dec 2017 01:22 AM IST
Updated Wed, 13 Dec 2017 01:22 AM IST
विज्ञापन
बच्ची से दुष्कर्म के प्रयास में दोषी
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन

हिसार।
एडीजे डॉ. पंकज की अदालत ने साढे़ पांच साल की एक बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास करने पर पॉक्सो एक्ट के तहत 20 वर्षीय आरोपी मोहन उर्फ मोनू को दोषी माना है। अदालत उसे 19 दिसंबर को सजा सुनाएगी।

पुलिस ने इस बारे में 13 अक्तूबर 2016 को केस दर्ज किया था। एक महिला ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उनकी साढे़ पांच साल की एक बेटी है। शिकायत में बताया था कि मैंने तीन दिन पहले शाम को साढे़ चार बजे बेटी को पड़ोसी के घर भैंस को बची हुई रोटी देने भेजा था। बेटी काफी देर नहीं लौटी तो वह पड़ोसी के घर पहुंची। वहां दरवाजा खुला पड़ा था। वह अंदर पहुंची तो उसने देखा कि पड़ोसी का बेटा मोहन उर्फ मोनू उसकी बेटी से गलत काम कर रहा है। घर में और कोई नहीं था। उसने भागकर बेटी को उठाकर गोद में लिया और मोनू को दो-चार थप्पड़ लगाए, लेकिन वह हाथ छुड़ाकर भागने में सफल रहा। उसने बाद में घर आकर परिजनों को सारी बात बताई। पुलिस ने इस बारे में नामजद के खिलाफ दुष्कर्म के प्रयास और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। बाद में पुलिस ने शिकायतकर्ता महिला के बयान कोर्ट में दर्ज कराए थे। पुलिस ने फिर आरोपी मोनू को गिरफ्तार किया था। अदालत ने उसे दोषी मानकर सजा सुनाने के बारे में फैसला 19 दिसंबर तक सुरक्षित रख लिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed