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डोडापोस्त तस्करी के दोषी को 12 वर्ष कठोर कारावास

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 02 Dec 2021 11:36 PM IST
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12 years rigorous imprisonment for dodapost smuggling
हिसार। आजाद नगर थाने में 12 नवंबर 2019 को एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मामले में दोषी टोहाना निवासी संजय कुमार को वीरवार को अदालत ने 12 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर उसे दो वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। संजय को एडीजे वेद प्रकाश सिरोही की अदालत ने 30 नवंबर को दोषी करार दिया था।
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मामले में हिसार यूनिट की स्पेशल टास्क फोर्स में तैनात एएसआई नरेश कुमार की शिकायत पर केस दर्ज हुआ था। शिकायत में बताया था कि 12 नवंबर 2019 को वह अपनी टीम सहित राजगढ़ रोड नाका पर मौजूद थे। उस दौरान उन्हें गुप्त सूचना मिली की राजगढ़ की तरफ से राजस्थान नंबर की एक गाड़ी में एक युवक डोडा पोस्त लेकर हिसार की तरफ आ रहा है। इस दौरा नाकाबंदी करने पर एक कार आती दिखाई दी। कार चालक को इशारा देकर रुकने को कहा तो उसने गाड़ी भागने का प्रयास किया, लेकिन गाड़ी बंद हो गई। इसके बाद कार की तलाशी ली तो उसमें 20-20 किलो के पांच कट्टों में डोडापोस्त बरामद हुआ। पुलिस ने संजय के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी।
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