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ऑनर किलिंग मामले में बहन को जहर देकर मारने वाला भाई दोषी करार
Updated Fri, 30 Nov 2018 01:03 AM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
हिसार। दूसरी जाति के युवक के साथ प्रेम विवाह करने से नाराज भाई ने अपनी बहन को जहर देकर मार डाला। ऑनरकिलिंग के इस केस में सुनवाई करते हुए महिला विरुद्ध गंभीर अपराध स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश डॉ. पंकज की कोर्ट ने आरोपी मृतका किरण के भाई गांव जुगलान वासी 25 वर्षीय अशोक को दोषी करार दिया है। दोषी को पांच दिसंबर को सजा सुनाई जाएगी। दोषी अशोक के खिलाफ आदमपुर के गांव सीसवाल वासी रोहताश की शिकायत पर सदर थाना में 14 फरवरी 2017 को आईपीसी की धारा 302, 506, 201 व 34 के तहत केस दर्ज किया गया था।
प्रेम विवाह करने पर की गई थी हत्या
अपनी शिकायत में रोहताश ने बताया कि उसने गांव जुगलान वासी किरण के साथ 8 अगस्त 2015 को प्रेम विवाह किया था। शादी के बाद किरण व और वह अपने-अपने घर चले गए। किरण ने इस बात का अपने घर पर कोई जिक्र नहीं किया। किरण ने रोहताश से कहा था कि अभी अगर शादी की बात का घर वालों को पता चला तो वह उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए वह अपने घर वालों को मनाकर उसके साथ रहने के लिए आ जाएगी। इसके बाद किरण पढ़ाई के लिए जयपुर चली गई थी और अशोक ने गुरुग्राम में कैब चलाना शुरू कर दिया था। इस दौरान भी दोनों की फोन पर बात होती रही। 22 जनवरी को उसके पास अशोक का फोन आया और उसे धमकाया कि अगर वह किरण को लेकर गया तो वह उसे जान से मार देगा। इसके बाद घटना के दिन किरण के गांव से किसी जानकार का फोन आया कि किरण की उसके परिजनों ने हत्या कर दी है और उसका अंतिम संस्कार कर रहे हैं। इसके बाद रोहताश सदर थाना पुलिस को लेकर श्मशान घाट पहुंच गया था और चिता बुझाकर अस्थियां व राख को कब्जे में ले लिया था।
भाई ने कुबूला : पहले समझाया था, नहीं मानी तो पिलाया जहर
शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी भाई अशोक को गिरफ्तार कर लिया था। अशोक ने पुलिस पूछताछ में कुबूल किया कि उसे किरण व रोहताश द्वारा शादी करने की बात का पता चल गया था। इस पर बात करने के लिए वह घटना की रात को किरण को ऊपर चौबारे में ले गया। वहां पर उसने किरण से पूरे मामले पर बात की और उसको समझाया कि अगर वह किसी दूसरी जाति वाले के साथ शादी करके जाएगी तो उनके परिवार की समाज में बहुत बदनामी होगी, लेकिन किरण ने उसकी बात नहीं मानी तो उसने पानी के गिलास में जहर घोलकर उसे पिला दिया। जब वह मर गई तो वह उस पर रजाई डालकर नीचे आकर सो गया। सुबह घरवालों को लगा कि किरण ने अपनी मर्जी से जहर पीकर जान दे दी है। इसके बाद घर वाले उसका अंतिम संस्कार कर रहे थे तो मौके पर पुलिस पहुंच गई।
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कॉलेज जाते समय हुआ था प्यार
किरण आईटीआई में पढ़ाई करने के लिए हर रोज आदमपुर जाती थी। रोहताश भी आदमपुर-हिसार रूट पर प्राइवेट बस चलाता था। इसी दौरान दोनों में बातचीत होने लगी और दोनों में प्यार हो गया। प्यार परवान चढ़ा तो दोनों ने आपसी सहमति से 8 अगस्त 2015 को शादी कर ली, लेकिन दोनों में से इस बात का जिक्र किसी के सामने नहीं किया। किरण पढ़ाई करने के लिए जयपुर चली गई और रोहताश गुरुग्राम में कैब चलाने लगा। इस दौरान भी दोनों में फोन पर बातचीत होती रही। किरण ने रोहताश को यह बताया था कि अगर घर वालों को उनकी शादी के बारे में पता चल गया तो वह उसकी जान ले लेंगे।
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हिसार। दूसरी जाति के युवक के साथ प्रेम विवाह करने से नाराज भाई ने अपनी बहन को जहर देकर मार डाला। ऑनरकिलिंग के इस केस में सुनवाई करते हुए महिला विरुद्ध गंभीर अपराध स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश डॉ. पंकज की कोर्ट ने आरोपी मृतका किरण के भाई गांव जुगलान वासी 25 वर्षीय अशोक को दोषी करार दिया है। दोषी को पांच दिसंबर को सजा सुनाई जाएगी। दोषी अशोक के खिलाफ आदमपुर के गांव सीसवाल वासी रोहताश की शिकायत पर सदर थाना में 14 फरवरी 2017 को आईपीसी की धारा 302, 506, 201 व 34 के तहत केस दर्ज किया गया था।
प्रेम विवाह करने पर की गई थी हत्या
अपनी शिकायत में रोहताश ने बताया कि उसने गांव जुगलान वासी किरण के साथ 8 अगस्त 2015 को प्रेम विवाह किया था। शादी के बाद किरण व और वह अपने-अपने घर चले गए। किरण ने इस बात का अपने घर पर कोई जिक्र नहीं किया। किरण ने रोहताश से कहा था कि अभी अगर शादी की बात का घर वालों को पता चला तो वह उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए वह अपने घर वालों को मनाकर उसके साथ रहने के लिए आ जाएगी। इसके बाद किरण पढ़ाई के लिए जयपुर चली गई थी और अशोक ने गुरुग्राम में कैब चलाना शुरू कर दिया था। इस दौरान भी दोनों की फोन पर बात होती रही। 22 जनवरी को उसके पास अशोक का फोन आया और उसे धमकाया कि अगर वह किरण को लेकर गया तो वह उसे जान से मार देगा। इसके बाद घटना के दिन किरण के गांव से किसी जानकार का फोन आया कि किरण की उसके परिजनों ने हत्या कर दी है और उसका अंतिम संस्कार कर रहे हैं। इसके बाद रोहताश सदर थाना पुलिस को लेकर श्मशान घाट पहुंच गया था और चिता बुझाकर अस्थियां व राख को कब्जे में ले लिया था।
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भाई ने कुबूला : पहले समझाया था, नहीं मानी तो पिलाया जहर
शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी भाई अशोक को गिरफ्तार कर लिया था। अशोक ने पुलिस पूछताछ में कुबूल किया कि उसे किरण व रोहताश द्वारा शादी करने की बात का पता चल गया था। इस पर बात करने के लिए वह घटना की रात को किरण को ऊपर चौबारे में ले गया। वहां पर उसने किरण से पूरे मामले पर बात की और उसको समझाया कि अगर वह किसी दूसरी जाति वाले के साथ शादी करके जाएगी तो उनके परिवार की समाज में बहुत बदनामी होगी, लेकिन किरण ने उसकी बात नहीं मानी तो उसने पानी के गिलास में जहर घोलकर उसे पिला दिया। जब वह मर गई तो वह उस पर रजाई डालकर नीचे आकर सो गया। सुबह घरवालों को लगा कि किरण ने अपनी मर्जी से जहर पीकर जान दे दी है। इसके बाद घर वाले उसका अंतिम संस्कार कर रहे थे तो मौके पर पुलिस पहुंच गई।
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कॉलेज जाते समय हुआ था प्यार
किरण आईटीआई में पढ़ाई करने के लिए हर रोज आदमपुर जाती थी। रोहताश भी आदमपुर-हिसार रूट पर प्राइवेट बस चलाता था। इसी दौरान दोनों में बातचीत होने लगी और दोनों में प्यार हो गया। प्यार परवान चढ़ा तो दोनों ने आपसी सहमति से 8 अगस्त 2015 को शादी कर ली, लेकिन दोनों में से इस बात का जिक्र किसी के सामने नहीं किया। किरण पढ़ाई करने के लिए जयपुर चली गई और रोहताश गुरुग्राम में कैब चलाने लगा। इस दौरान भी दोनों में फोन पर बातचीत होती रही। किरण ने रोहताश को यह बताया था कि अगर घर वालों को उनकी शादी के बारे में पता चल गया तो वह उसकी जान ले लेंगे।