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नए निर्माण में पार्किंग जरूरी
गुड़गांव
Updated Tue, 01 Oct 2013 07:07 PM IST
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शहर में अब नए निर्माण में पार्किंग स्थल अनिवार्य होगा। ऐसा न होने पर नक्शा पास नहीं किया जाएगा और न ही भवन मालिक को कंपलीशन सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा।
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स्थानीय निकाय की ओर से शहरी क्षेत्र के लिए नई पार्किंग पॉलिसी तय की गई है। इसके लिए 30 सितंबर तक सुझाव मांगे गए थे। इनके आधार पर पार्किंग पॉलिसी लागू करने का फैसला लिया गया है।
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इस बारे में स्थानीय निकाय की ओर अंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी, जिसके बाद मकान मालिकों को नए निर्माण में पार्किंग स्थल तय करना होगा। रिहायशी भवन के अलावा, दुकान, गोदाम, फैक्ट्री, होटल, वेयर हाउस, शिक्षण संस्थान, अस्पताल, होटल, रेस्टोरेंट, मैरिज गार्डन, मल्टीप्लेक्स और मॉल्स में भी पार्किंग का प्रावधान होगा।
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हर एक भवन के आकार के हिसाब से पार्किंग के लिए जगह छोड़नी होगी। नई पॉलिसी से वाहनों के कारण जाम को रोकने का इरादा है। निगम क्षेत्र में लोग भवन का निर्माण तो करते हैं पर उनमें पार्किंग का प्रावधान नहीं होता, जिसके बाद इस भवन में आने वाले लोग अपने वाहनों को सड़क पर खड़ा करते हैं।
ये वाहन यातायात में बाधक बनते हैं। इस समस्या को देखते हुए लंबे समय से पार्किंग पॉलिसी का इंतजार किया जा रहा था। ओल्ड सिटी एरिया में करीब 10 साल पहले 62 बहुमंजिला भवन के मैप पास किए गए थे, जिसमें अंडर ग्राउंड में पार्किंग का प्रावधान किया गया था। भवन मालिकों ने अंडर ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग की बजाय वहां भी दुकानें बना दीं।
निगम के मुख्य नगर योजनाकार एससी कुश का कहना है कि स्थानीय निकाय की ओर सुझाव मांगे गए थे। नया ड्राफ्ट काफी हद तक बेहतर है। साइबर सिटी में पार्किंग पॉलिसी की बेहद सख्त जरूरत है, जल्द ही यह पॉलिसी लागू होगी।
रिहायशी फ्लैट के लिए
-40 वर्ग के चार फ्लैटों पर एक कार का पार्किंग स्थल
-75 वर्ग गज के तीन फ्लैटों पर एक कार का पार्किंग स्थल
-75 से 150 गज के दो फ्लैटों पर एक कार का पार्किंग स्थल
-150 वर्ग गज से बड़े आकार के हर एक फ्लैट पर एक कार का पार्किंग स्थल होगा
रिहायशी प्लॉट में भवन के लिए
-150 से 300 वर्ग गज पर एक कार
-301 से 450 वर्ग गज पर दो कारें
-450 गज से अधिक पर तीन कारों का पार्किंग स्थल छोड़ना होगा
कमर्शियल, उद्योग और मल्टीप्लेस के लिए
-औद्योगिक भवन में 200 गज तक एक कार
-201 से 500 गज में दो कारों के लिए पार्किंग स्थल होगा
-मार्केट एरिया में साइट का 65 प्रतिशत पार्किंग के लिए आरक्षित होगा
-शॉपिंग मॉल में हर 50 वर्ग मीटर के फ्लोर एरिया पर एक कार का प्रावधान होगा
-रेस्टोरेंट, होटल में दो टेबल के लिए एक कार की पार्किंग का स्थल आरक्षित होगा
-मल्टीप्लेक्स, सिनेमा, अस्पताल और संस्थान में चार सीटों पर एक कार की जगह छोड़नी होगी