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सुमित भुट्टन को नहीं मिली जमानत
Gurgaon
Updated Sat, 17 Nov 2012 12:00 PM IST
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गुड़गांव। डीएलएफ फेस दो निवासी रुचि भुट्टन की हत्या के आरोपी पति सुमित भुट्टन की जमानत याचिका अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई के बाद खारिज कर दी। सुमित ने अपने पिता की बीमारी व बेटे के डिप्रेशन में होने का हवाला देकर एक माह के लिए जमानत याचिका डाली थी।
रुचि भुट्टन की संदिग्ध मौत के बाद से आरोपी पति सुमित भुट्टन जेल में है। पुलिस जांच के बाद उस पर पत्नी की हत्या करने व सुबूत नष्ट करने का मामला चल रहा है। अदालत में चार्जशीट दाखिल होने के बाद सुमित ने 10 नवंबर को एक माह के लिए जमानत याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान पीड़ित पक्ष ने अदालत को बताया कि उसके पिता की तबियत जेल जाने से पहले से खराब है। मामले की पैरवी कर रही रुचि भुट्टन की बहन प्रीती ने बताया कि हत्या के आरोपी सुमित ने अपनी जमानत के लिए हाईकोर्ट की अर्जी देख रखी है, जिसकी सुनवाई 21 दिसंबर को है। देवेंद्र यादव की अदालत ने विभिन्न पहलुओं को सुनने के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी।
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रुचि भुट्टन की संदिग्ध मौत के बाद से आरोपी पति सुमित भुट्टन जेल में है। पुलिस जांच के बाद उस पर पत्नी की हत्या करने व सुबूत नष्ट करने का मामला चल रहा है। अदालत में चार्जशीट दाखिल होने के बाद सुमित ने 10 नवंबर को एक माह के लिए जमानत याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान पीड़ित पक्ष ने अदालत को बताया कि उसके पिता की तबियत जेल जाने से पहले से खराब है। मामले की पैरवी कर रही रुचि भुट्टन की बहन प्रीती ने बताया कि हत्या के आरोपी सुमित ने अपनी जमानत के लिए हाईकोर्ट की अर्जी देख रखी है, जिसकी सुनवाई 21 दिसंबर को है। देवेंद्र यादव की अदालत ने विभिन्न पहलुओं को सुनने के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी।
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