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Fatehabad News: महिला से स्नैचिंग मामले में दो को पांच-पांच साल की कैद
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फतेहाबाद। जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया की अदालत ने महिला से मोबाइल व एटीएम छीनने के मामले में दो दोषियों को पांच-पांच साल की कैद व 30 हजार रुपये का जुर्माना ठोका है।
इस मामले में रतिया शहर पुलिस ने 10 जून 2019 को किरण देवी निवासी गांव एमपी सोतर की शिकायत पर दो अज्ञात युवकों के खिलाफ स्नैचिंग का केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में किरण देवी ने बताया था कि वह रतिया के एक निजी अस्पताल में दवा लेने के लिए आई थी। जब वह अस्पताल की ओर जा रही थी तो बाइक पर सवार दो युवकों ने उसके हाथाें से पॉलीथिन बैग छीन लिया। इस बैग में एक सैमसंग का मोबाइल व एटीएम कार्ड था। बाद में पुलिस ने तफ्तीश में तरुण उर्फ तन्नू निवासी अयाल्की व सिकंदर उर्फ रवि निवासी बलियाला को काबू किया था। पुलिस पूछताछ में दोनों ने अपना आरोप कबूल किया था।
उन्होंने बताया था कि मोबाइल का सिम व एटीएम उन्होंने तोड़कर फेंक दिया था और मोबाइल को बेचने के लिए वह रतिया गए थे, लेकिन उसका बिल न होने के चलते यह नहीं बिका। इसके बाद सिकंदर जब मोबाइल को बेचने के लिए दोबारा रतिया आया तो पुलिस ने उसे काबू कर लिया। अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद दोनों आरोपियों को वीरवार को दोषी करार दिया था। सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों को पांच-पांच साल की कैद व 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। संवाद
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इस मामले में रतिया शहर पुलिस ने 10 जून 2019 को किरण देवी निवासी गांव एमपी सोतर की शिकायत पर दो अज्ञात युवकों के खिलाफ स्नैचिंग का केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में किरण देवी ने बताया था कि वह रतिया के एक निजी अस्पताल में दवा लेने के लिए आई थी। जब वह अस्पताल की ओर जा रही थी तो बाइक पर सवार दो युवकों ने उसके हाथाें से पॉलीथिन बैग छीन लिया। इस बैग में एक सैमसंग का मोबाइल व एटीएम कार्ड था। बाद में पुलिस ने तफ्तीश में तरुण उर्फ तन्नू निवासी अयाल्की व सिकंदर उर्फ रवि निवासी बलियाला को काबू किया था। पुलिस पूछताछ में दोनों ने अपना आरोप कबूल किया था।
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उन्होंने बताया था कि मोबाइल का सिम व एटीएम उन्होंने तोड़कर फेंक दिया था और मोबाइल को बेचने के लिए वह रतिया गए थे, लेकिन उसका बिल न होने के चलते यह नहीं बिका। इसके बाद सिकंदर जब मोबाइल को बेचने के लिए दोबारा रतिया आया तो पुलिस ने उसे काबू कर लिया। अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद दोनों आरोपियों को वीरवार को दोषी करार दिया था। सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों को पांच-पांच साल की कैद व 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। संवाद
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