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Fatehabad News: हत्या करने के दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

Fri, 13 Mar 2026 11:24 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Fri, 13 Mar 2026 11:24 PM IST
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Two people convicted of murder sentenced to life imprisonment
फतेहाबाद। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तरुण सिंघल की अदालत ने वर्ष 2019 के अशोक कुमार हत्याकांड में अपना फैसला सुनाते हुए दो दोषियों को आजीवन कारावास (उम्रकैद) की सजा सुनाई है। इस मामले में राज्य सरकार की ओर से जिला न्यायवादी देवेन्द्र मित्तल और लोक अभियोजक डॉ. नरेंद्र सिंह ने पैरवी की।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार 19 जून, 2019 को अशोक कुमार अपने पिता सुभाष चंद्र के साथ कार में जा रहा था। ढाबी-भट्टू रोड पर दोषियों ने उनकी गाड़ी रोककर विवाद किया। आरोपी विजयपाल उर्फ टाडा ने अशोक की छाती में और पुष्कर उर्फ खली ने उसकी कनपटी पर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। भट्टू कलां पुलिस ने इस संदर्भ में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की।
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अदालत में चली सुनवाई के बाद दोषियों को उम्रकैद और एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। इसके अलावा आर्म्ज एक्ट में सात वर्ष की सजा और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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दोषियों ने की दया की अपील

सजा सुनाए जाने से पहले दोनों दोषियों ने अदालत में दया की अपील की गई थी। विजयपाल उर्फ टाडा ने अदालत को बताया कि वह गरीब व्यक्ति है और उसके परिवार में बुजुर्ग माता-पिता तथा एक छोटा बच्चा है जिनकी जिम्मेदारी उसी पर है। वहीं पुष्कर उर्फ खाली ने भी खुद को गरीब बताते हुए कहा कि उसके परिवार में बुजुर्ग मां है जिसकी देखभाल करने वाला कोई अन्य नहीं है। दोनों ने अदालत से सजा में नरमी बरतने की प्रार्थना की। हालांकि अदालत ने सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद कहा कि यह मामला हत्या का है और अपराध गंभीर है। अदालत ने यह भी कहा कि यह मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में नहीं आता इसलिए मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता लेकिन अपराध की गंभीरता को देखते हुए दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाना उचित है।
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