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चूरापोस्त तस्करी के दो आरोपियों को सात-सात साल की कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 10 Aug 2022 11:18 PM IST
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Two accused get 7-year jail term for poppy husk smuggling
फतेहाबाद। पंजाब से चूरा पोस्त लेकर रतिया क्षेत्र में बेचने आए दो तस्करों को जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया की अदालत ने बुधवार को दोषी करार देते हुए 7-7 साल की कैद व एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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इस संबंध में रतिया पुलिस ने नौ सितंबर 2015 को जगतार सिंह व छिंदा सिंह निवासी मानसा (पंजाब) के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था। मामले के अनुसार, पुलिस की टीम रतिया के बुढ़लाडा बाईपास पर गश्त कर रही थी। इसी दौरान दोनों आरोपी वहां पर बाइक पर आए। पुलिस को देखकर वह बाइक मोड़कर भागने लगे तो दोनों को पकड़ लिया गया। तलाशी लेने पर आरोपियों से 38 किलोग्राम चूरापोस्त बरामद हुआ। दोनों की पहचान पंजाब के मानसा निवासी जगतार सिंह व छिंदा के रूप में हुई। बुधवार को अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों को मादक पदार्थ अधिनियम में दोषी करार देते हुए उनको 7-7 साल की कैद व एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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