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भिवानी बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर धारा 144 लागू

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 29 Sep 2022 11:21 PM IST
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Section 144 imposed in view of Bhiwani board exams
फतेहाबाद। जिलाधीश जगदीश शर्मा ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की 10वीं व 12वीं कक्षा की परीक्षाओं को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए परीक्षा केंद्रों की परिधि में धारा 144 लागू कर दी है। जिले में भिवानी बोर्ड द्वारा 17 अक्तूबर तक ये परीक्षाएं आयोजित करवाई जाएंगी। कोई भी व्यक्ति घातक हथियार, आग्रेय अस्त्र, विस्फोटक सामग्री के साथ-साथ तलवार, भाला, बरछा, चाकू व लाठी आदि हथियार लेकर नहीं चल सकता। जारी आदेशों के तहत परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में पांच या इससे अधिक व्यक्ति इकट्ठा होने पर पाबंदी रहेगी। कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से प्रवेश नहीं कर सकता है। परीक्षा केंद्रों के नजदीक 200 मीटर की परिधि में सभी फोटोस्टेट की दुकानें भी बंद रहेगी। आदेशों की अवहेलना करने वाले तथा असामाजिक तत्वों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। इन आदेशों की अवहेलना में यदि कोई दोषी पाया जाता है कि तो भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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