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Hindi News ›   Haryana ›   Fatehabad News ›   Roadways driver jailed for one year

पूरोडवेज चालक को एक साल की कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 24 Nov 2021 11:03 PM IST
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Roadways driver jailed for one year
फतेहाबाद। फतेहाबाद के पूर्व पार्षद राजकुमार मुंजाल की हादसे में मौत के मामले में दोषी रोडवेज बस चालक को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रामावतार पारीक की अदालत ने 1 साल की कैद सजा सुनाई है।
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मामले के मुताबिक 23 अगस्त 2016 को इस्माइलाबाद निवासी रोहतक डिपो के चालक मुकेश कुमार के खिलाफ फतेहाबाद शहर पुलिस ने धारा 279 व 304ए के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने मामला जीवन मुखी की शिकायत पर दर्ज किया था। मामले के अनुसार राजकुमार मुंजाल अपनी स्कूटी पर एमएम कॉलेज के पास रतिया मोड़ से आ रहे थे कि पीछे से बस चालक ने उनको टक्कर मार दी थी और हादसे में उनकी मौत हो गई थी। दोषी चालक को अदालत ने 304ए में एक साल तथा 279 में 6 माह की कैद की सजा सुनाई है। यह दोनों सजा साथ-साथ चलेंगी। संवाद
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