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Fatehabad News: चूरापोस्त तस्कर को सात साल की कैद, एक लाख रुपये जुर्माना

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 08 Aug 2023 11:45 PM IST
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Poppy smuggler imprisoned for seven years, fined one lakh rupees
फतेहाबाद। चूरापोस्त तस्करी के मामले में दोषी को जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया की अदालत ने सात साल की कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में सदर फतेहाबाद पुलिस ने सात जुलाई 2016 को विरेंद्र सिंह निवासी गांव डिंग के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था।
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मामले के अनुसार सीआईए पुलिस की टीम गांव खैरातीखेड़ा के पास गश्त कर रही थी। इसी दौरान बोलेरो कैंपर गाड़ी में विरेंद्र आया और पुलिस टीम को देखकर अपनी बोलेरो कैंपर को मोड़ने का प्रयास किया, लेकिन गाड़ी मोड़ते समय वह बंद हो गई। शक के आधार पर पुलिस ने जब बोलेरो कैंपर से विरेंद्र को पकड़कर जांच की तो उसमें 46 किलो 100 ग्राम चूरापोस्त बरामद हुआ। इस मामले में मंगलवार को अदालत ने विरेंद्र को दोषी मानते हुए से सात साल की कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। संवाद
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