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एलआईसी के डीओ की जमानत याचिका कोर्ट में रद
ब्यूरो/अमर उजाला फतेहाबाद
Updated Fri, 11 Sep 2015 11:52 PM IST
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बीघड़ रोड पर अपने दामाद को कार से कुचल कर मारने के प्रयास में नामजद फतेहाबाद एलआईसी के डीओ महेंद्र मलिक की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने रद्द करते हुए तुरंत गिरफ्तारी के आदेश जारी दिए हैं।
गौरतलब है कि 4 जनवरी 2015 को महेंद्र सिंह मलिक ने अपने दामाद विकास ढांडा को अपनी कार से कुलचते हुए गंभीर रूप से घायल कर दिया था। बाद में शहर थाना पुलिस ने इस मामले में एलआईसी फतेहाबाद के डीओ महेंद्र मलिक पर हत्या प्रयास का मामला दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू की थी, जिसके बाद एक माह तक महेंद्र मलिक ने फरार रहते हुए हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत ले ली थी।
इस मामले में बीती 18 अगस्त को हाईकोर्ट ने मामले में आरोपी महेंद्र मलिक की जमानत याचिका को खारिज कर दी थी। इसके उपरांत आरोपी मलिक ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की जिसे गत दिवस सुप्रीम कोर्ट ने रद्द करते हुए शहर थाना फतेहाबाद पुलिस को महेंद्र मलिक की गिरफ्तारी के आदेश जारी किए हैं।
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गौरतलब है कि 4 जनवरी 2015 को महेंद्र सिंह मलिक ने अपने दामाद विकास ढांडा को अपनी कार से कुलचते हुए गंभीर रूप से घायल कर दिया था। बाद में शहर थाना पुलिस ने इस मामले में एलआईसी फतेहाबाद के डीओ महेंद्र मलिक पर हत्या प्रयास का मामला दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू की थी, जिसके बाद एक माह तक महेंद्र मलिक ने फरार रहते हुए हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत ले ली थी।
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इस मामले में बीती 18 अगस्त को हाईकोर्ट ने मामले में आरोपी महेंद्र मलिक की जमानत याचिका को खारिज कर दी थी। इसके उपरांत आरोपी मलिक ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की जिसे गत दिवस सुप्रीम कोर्ट ने रद्द करते हुए शहर थाना फतेहाबाद पुलिस को महेंद्र मलिक की गिरफ्तारी के आदेश जारी किए हैं।
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