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Fatehabad News: चेक बाउंस मामले में दोषी को एक साल की कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 12 Jul 2023 11:18 PM IST
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One year imprisonment for the accused in the check bounce case
फतेहाबाद। न्यायिक दंडाधिकारी गौरी नारंग की अदालत ने चेक बाउंस मामले में दोषी को एक साल की कैद व साढ़े चार लाख रुपये का हर्जाना भरने के आदेश दिए हैं।
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इस मामले में पीसीआरडी बैंक की ओर से अदालत में केस दायर किया गया था। बैंक के वकील ने अदालत को बताया था कि देवीलाल. निवासी एमपी रोही ने बैंक से पांच मार्च 2013 को पाइप लाइन बिछाने के लिए साढ़े तीन लाख रुपये का लोन लिया था। लोन चुकाने की बाबत उसने बैंक को चेक दिया था। जब उसने लोन नहीं चुकाया तो बैंक ने उसका चेक लगा दिया, जो कि बाउंस हो गया। इस पर बैंक ने एक नवंबर 2018 को देवीलाल के खिलाफ अदालत में चेक बाउंस का मामला दर्ज करवाया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायिक दंडाधिकारी गौरी नारंग की अदालत ने देवीलाल को एक साल की कैद व साढ़े चार लाख रुपये का हर्जाना भरने के आदेश दिए हैं। संवाद
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