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Fatehabad News: अब गृहकर पर मिलेगी 15 फीसदी छूट, टैक्स बकाया न होने का पोर्टल पर देना होगा प्रमाण

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 06 Aug 2023 11:27 PM IST
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Now 15 percent discount will be given on house tax, proof of non-payment of tax will have to be given on the portal
फतेहाबाद। नगर परिषद ने गृहकर के नए बिलों पर एकबार फिर से छूट दी है। इस बार नगर निकाय ने पांच फीसदी ज्यादा छूट दी है। गृहकर के 2023-24 के नए बिलों पर 15 फीसदी की छूट दी है। गृहकर मालिकों को बिल भरते समय ये भी सत्यापित करना होगा कि उनका कोई भी बिल बकाया नहीं है। नगर निकाय ने नए बिलों पर 15 फीसदी की छूट 30 सितंबर तक दी है। नगर निकाय ने 31 जुलाई तक पहले गृहकर पर 10 फीसदी की छूट दी थी। इसके अलावा पुराने बिलों के ब्याज पर 30 फीसदी की छूट दी गई थी। लेकिन अब सिर्फ 2023-24 के बिलों पर ही ही छूट दी गई है। छूट के चलते नगर परिषद के पास अंतिम एक सप्ताह में 25 लाख की रिकवरी हुई थी। बता दें कि नगर परिषद द्वारा इस बार गाजियाबाद की एजेंसी को बिल बांटने का ठेका दिया गया था। एजेंसी शहर में 25 हजार बिल बांट चुकी है। एजेंसी द्वारा जो बिल बांटे गए है उसमें भी गलतियां मिली है। प्रॉपर्टी मालिक बिलों को ठीक करवाने के लिए नगर परिषद कार्यालय के चक्कर काट रहे है। ये ही नहीं भर चुके बकाया बिलों को भी अपडेट नहीं किया गया है।
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नई कॉलोनियों में नहीं हुआ अब तक प्रॉपर्टी सर्वे
नगर परिषद ने नई कॉलोनियों में याशी कंपनी को सर्वे का काम दिया था। लेकिन बाद में याशी कंपनी से सर्वे का काम वापस ले लिया गया था। इसके चलते नगर परिषद में शामिल हुई हंस कॉलोनी, स्वामी नगर, हरनाम सिंह कॉलोनी, आजाद नगर में प्रॉपर्टी आईडी सर्वे नहीं हुआ है।
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कोट
नगर निकाय ने नए गृहकर बिलों पर 15 फीसदी की छूट दी है। पोर्टल पर प्रॉपर्टी मालिकों को सत्यापित भी करना होगा कि उनका कोई भी कर बकाया नहीं है।
-ऋषिकेश चौधरी, ईओ नगर परिषद
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