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छेड़छाड़ के मामले में दोषी को तीन साल की कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 21 Nov 2022 11:15 PM IST
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Man gets 3 years in jail for molestation
फतेहाबाद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं फास्ट ट्रैक कोर्ट के स्पेशल जज बलवंत सिंह की अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ के मामले में अभियुक्त को तीन साल की कैद व 3200 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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पीड़िता की शिकायत पर आरोपी युवक रवि के खिलाफ पुलिस ने तीन मई 2022 को अश्लील हरकतें करने, जान से मारने की धमकी देने और पॉक्सो एक्ट की धारा आठ के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस को दिए अपने बयान में पीड़िता ने बताया कि वह और उसकी बड़ी बहन कुछ सामान लेने के लिए बाजार गई थी। रास्ते में आरोपी रवि ने उसका तीन बार उसका रास्ता रोका और बाजू पकड़कर उसे गालियां दी। यह व्यक्ति उसे पिछले चार साल से परेशान कर रहा है। उसके पास बिना नंबर का बाइक है। वह हमें जान से मारने की धमकी भी देता है। इससे उसे जान का खतरा है। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात आरोपी रवि को पॉक्सो एक्ट की धारा आठ व 12, अपराध की नियत से रास्ता रोकने, जान से मारने की धमकी देने व बेइज्जत करने के मामले में दोषी करार देते हुए उसे तीन साल की कैद व 3200 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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