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Fatehabad: जिला अदालतों में जजों की कमी, अनिश्चितकालीन वर्क सस्पेंड कर हड़ताल पर बैठे वकील

Fri, 26 May 2023 11:02 AM IST
नवीन दलाल संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद (हरियाणा) Published by: नवीन दलाल Updated Fri, 26 May 2023 11:02 AM IST
सार

जिला बार एसोसिएशन के प्रधान नरेश सोनी ने बताया कि लंबे समय से फतेहाबाद में जजों की कमी होने की वजह से मुकदमों की नियमित रूप से सुनवाई प्रभावित हो रही है। इससे वकीलों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई केस लंबे खींचे चले आ रहे हैं, क्योंकि अदालत में पर्याप्त जज नहीं हैं।

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Lack of judges in district courts, lawyers sitting on strike after suspending indefinite work in fatehabad
हड़ताल पर बैठे वकील - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

फतेहाबाद में जिला अदालतों में जजों की कमी के खिलाफ शुक्रवार को जिला बार एसोसिएशन से जुड़े सभी वकील अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। वकीलों ने जिला अदालत के आगे अपनी मांगों को लेकर धरना भी दिया। धरने का नेतृत्व बार एसोसिएशन के प्रधान नरेश सोनी ने किया। वकीलों के हड़ताल पर जाने से अदालतों का कामकाज ठप रहा और वादियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। जिन लोगों के केस पेडिंग थे या जिनकी तारीखें थी, उनको वापस जाना पड़ा।

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बार एसोसिएशन का ऐलान, जब तक जजों की नियुक्ति नहीं होती तब तक रहेगी हड़ताल
जिला बार एसोसिएशन के प्रधान नरेश सोनी ने बताया कि लंबे समय से फतेहाबाद में जजों की कमी होने की वजह से मुकदमों की नियमित रूप से सुनवाई प्रभावित हो रही है। इससे वकीलों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई केस लंबे खींचे चले आ रहे हैं, क्योंकि अदालत में पर्याप्त जज नहीं हैं। जिस कारण उनके मुवक्किलों को भारी दिक्कतें होती हैं।
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केस लंबा चलने से मुवक्किल वकीलों से सवाल जवाब करते रहते हैं और लोगों को समय पर न्याय नहीं मिल रहा है। जजों की कमी की मांग को लेकर बार एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल फतेहाबाद सेशन डिविजन के निरीक्षक जज सहित अन्य जस्टिस से मुलाकात कर चुका है। इससे पहले फतेहाबाद बार में आए तत्कालीन निरीक्षक जज जस्टिस सुवीर सहगल से भी जजों की कमी पूरी करने की मांग की गई थी, लेकिन आज तक उनकी मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है।
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हड़ताल का उल्लंघन करने पर 2100 रुपये का दंड
बार प्रधान ने बताया कि निर्णय लिया गया है कि जो भी अधिवक्ता बार के इस फैसले का उल्लंघन करेगा उसको 2100 रुपये का अर्थदंड लगाया जाएगा। अधिवक्ता की सदस्यता खत्म करने का कड़ा फैसला भी लिया जा सकता है। इस मौके पर सचिव समीर सिहाग सहित कई वकील मौजूद रहे।

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