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Fatehabad News: पंचायती भूमि पर वर्ष 2024 से पहले बने आवासों को मिलेगा मालिकाना हक

Wed, 29 Jul 2026 10:36 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Wed, 29 Jul 2026 10:36 PM IST
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Houses built on panchayat land before 2024 will get ownership rights
फतेहाबाद। पंचायती भूमि पर वर्ष 2024 से पहले बने आवास मालिकों को जल्द ही कानूनी मालिकाना हक मिलने जा रहा है। इसके लिए आवेदकों को समाधान पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
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आवेदन के दौरान बिजली का बिल दिखाना अनिवार्य होगा जिसकी तस्दीक संबंधित सरपंच और नंबरदार करेंगे। योजना के तहत 500 वर्ग गज तक के मकानों को नियमित करने का प्रावधान किया गया है। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी रखी गई है, ताकि आवेदकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें।
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सीईओ सुरेश कुमार ने बताया कि पात्र नागरिकों से अपील है कि वे योजना का लाभ उठाने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार समय पर ऑनलाइन आवेदन करें और अपने आवास का कानूनी मालिकाना हक प्राप्त करें। आवेदन जमा होने पर एसएमएस के जरिए सूचना भी मिलेगी।
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इन 5 चरणों में मिलेगी ओनरशिप
पहला चरण (आवेदन) : समाधान पोर्टल पर जाकर जिला, ब्लॉक, ग्राम पंचायत चुनने के बाद फैमिली आईडी, आधार संख्या और मोबाइल नंबर (ओटीपी) से सत्यापन करें। फिर आवश्यक दस्तावेज और बिजली बिल अपलोड कर आवेदन जमा करें।

दूसरा चरण (सत्यापन) : ग्राम पंचायत स्तर पर आवेदन की जांच व सत्यापन किया जाएगा।

तीसरा चरण (निरीक्षण) : संबंधित अधिकारी मौके का मुआयना कर अपनी रिपोर्ट ऑनलाइन पोर्टल पर प्रस्तुत करेंगे।

चौथा चरण (स्वीकृति) : मुख्यालय स्तर पर आवेदन की अंतिम स्वीकृति दी जाएगी।

पांचवां चरण (प्रमाण पत्र) : पोर्टल के माध्यम से डिजिटल स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा।
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