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Fatehabad: सुप्रीम कोर्ट ने फतेहाबाद के सत्र न्यायालय में फ्यूचर मेकर कंपनी के खिलाफ चल रहे ट्रायल पर लगाई रोक
Mon, 24 Jul 2023 08:36 PM IST
भूपेंद्र सिंह
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद (हरियाणा)
Published by: भूपेंद्र सिंह
Updated Mon, 24 Jul 2023 08:36 PM IST
सार
मामले में 11 सितंबर तक रोक लगाई गई। कंपनी पर क्षेत्र में सैकड़ों युवाओं से करोड़ों रुपये की ठगी करने का आरोप है।
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विस्तार
सुप्रीम कोर्ट ने बहुचर्चित चिट फंड फ्यूचर मेकर कंपनी के सीएमडी राधेश्याम व एमडी बंसीलाल सहित कंपनी से जुड़े अन्य लोगों के खिलाफ फतेहाबाद के सत्र न्यायालय में चल रहे ट्रायल पर रोक लगा दी है। उल्लेखनीय है कि फ्यूचर मेकर कंपनी पर इस क्षेत्र में सैकड़ों युवाओं से करोड़ों रुपये की ठगी करने का आरोप है। इस मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जीएस वधवा की अदालत में चल रही है।
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कंपनी के एमडी बंसीलाल ने इस मामले में अदालत द्वारा लगाई गई चार्जशीट के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर की थी। रिवीजन के साथ-साथ बंसीलाल ने हाईकोर्ट से ट्रायल पर रोक लगाने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए बंसीलाल की ट्रायल पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी थी।
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बंसीलाल व अन्य ने हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल के जरिए चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए फ्यूचर मेकर कंपनी के खिलाफ ट्रायल पर हाईकोर्ट में लंबित मामले का फैसला होने तक रोक लगा दी है।
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सोमवार को जब इस मामले में सुनवाई हुई तो बंसीलाल के एडवोकेट नरेश सचदेवा ने अदालत को सुप्रीम कोर्ट के 21 जुलाई के फैसले की काॅपी दी। इसका अवलोकन करने के बाद एडीजे जीएस वधवा ने इस मामले की सुनवाई 11 सितंबर तक टाल दी है।