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Fatehabad: भाला मारकर हत्या करने के दोषी को उम्रकैद, तीन साल पहले की गई थी वारदात

Tue, 20 Aug 2024 08:22 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Tue, 20 Aug 2024 08:22 PM IST
सार

तीन साल पहले गांव समैन निवासी ग्रामीण की हत्या की गई थी। अदालत ने दोषी को उम्रकैद के साथ 10,000 रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई है।

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Fatehabad: Life imprisonment to the person guilty of murder
कोर्ट फैसला - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हरियाणा के फतेहाबाद में सेशन जज दीपक अग्रवाल की अदालत ने भाला मारकर हत्या के मामले में टोहाना क्षेत्र के गांव समैन निवासी प्रदीप उर्फ दीपक को दोषी करार दिया। अदालत ने प्रदीप को उम्रकैद और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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इस मामले में थाना सदर टोहाना पुलिस ने 10 मई 2021 को गांव समैन निवासी साल्हा की शिकायत पर प्रदीप उर्फ दीपक के खिलाफ धारा 302 के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में साल्हा ने बताया कि उनके कुनबे में चचेरा भाई प्रदीप उर्फ दीपक उनके पड़ोस में रहता है। वह निहंग बना है। वह उनके साथ पहले से पारिवारिक रंजिश रखता है।
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नौ मई 2021 को शाम सात बजे वह अपने पिताजी सतबीर घर पर ही थे। उनके घर के सामने कुछ बच्चे शोर कर रहे थे। इस पर साल्हा और उसके पिता सतबीर ने बाहर जाकर देखा तो वहां कई बच्चे शोर मचा रहे थे। जब सतबीर ने बच्चों को शोर करने से रोका तो हाथ में भाला लेकर आए दीपक ने रंजिश में गाली गलौज कर सतबीर के पेट में भाला मार दिया।
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साल्हा ने उन्हें बचाने का काफी प्रयास किया लेकिन दीपक ने भाले से कई वार कर दिए। इस कारण सतबीर जमीन पर गिर गए और उनके पेट से काफी खून निकलने लगा। इसके बाद आरोपी दीपक भाले सहित मौके से भाग गया। इसके बाद साल्हा ने अपने पिता सतबीर को अस्पताल पहुंचाया तो डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने प्रदीप उर्फ दीपक को दोषी माना। इसलिए उसे उम्रकैद और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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