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कृषि उपयोग की दवा निम्र स्तर की मिलने पर 10 हजार का जुर्माना
अमर उजाला ब्यूरो, फतेहाबाद
Updated Thu, 27 Oct 2016 12:06 AM IST
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उपमंडल दंडाधिकारी टोहाना की अदालत ने कृषि उपयोग के लिए निमभन स्तर की दवा बनाने और बेचने के आरोप में दवा निर्माता कंपनी मैसर्ज श्रीराम सीड्स केमिकल प्राइवेट लिमिटेड पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
तमिलनाडु के सीपकोट पुडुकोट्टाई की इस कंपनी द्वारा निर्मित कार्बनडेजीन 12 प्रतिशत और मनकोजेब 63 प्रतिशत डब्ल्यूपी फफूंद नाशक का नमूना मैसर्ज किसान सीड पैस्टीसाइड्स टोहाना से लिया गया था। जांच के उपरांत यह फफूंद नाशक मिस ब्रांड पाया गया।
नमूने के निमभन स्तर के पाए जाने के बाद विभाग द्वारा उपरोक्त फर्म व निर्माता कंपनी के खिलाफ अदालत में याचिका दायर की गई, जिस पर सुनवाई करते हुए उपमंडल दंडाधिकारी टोहाना की अदालत ने 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला सुनाया।
तमिलनाडु के सीपकोट पुडुकोट्टाई की इस कंपनी द्वारा निर्मित कार्बनडेजीन 12 प्रतिशत और मनकोजेब 63 प्रतिशत डब्ल्यूपी फफूंद नाशक का नमूना मैसर्ज किसान सीड पैस्टीसाइड्स टोहाना से लिया गया था। जांच के उपरांत यह फफूंद नाशक मिस ब्रांड पाया गया।
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नमूने के निमभन स्तर के पाए जाने के बाद विभाग द्वारा उपरोक्त फर्म व निर्माता कंपनी के खिलाफ अदालत में याचिका दायर की गई, जिस पर सुनवाई करते हुए उपमंडल दंडाधिकारी टोहाना की अदालत ने 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला सुनाया।
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