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चैक बाऊंस मामले में एक व्यक्ति को डेढ़ साल की कैद की सजा
Updated Sun, 14 Oct 2018 01:05 AM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
फतेहाबाद। उपमंडल न्यायिक दंडाधिकारी विनय शर्मा की अदालत ने चेक बाउंस मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए डेढ़ साल की कैद व 5 लाख रुपये हर्जाना देने के आदेश दिए। जानकारी के मुताबिक आदर्श नगर टोहाना निवासी रमेश कुमार ने अदालत में संगरूर जिले के ब्राहमणीवाला गांव निवासी तरसेम कुमार के खिलाफ एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत शिकायत दर्ज करवाई थी। अपनी शिकायत में रमेश कुमार ने बताया कि उसके आरोपी के साथ अच्छे संबंध थे और उसने आरोपी को घरेलू जरूरत के लिए 2.65 लाख रुपये 24 प्रतिशत ब्याज पर दिए थे। आरोपी ने याचिकाकर्ता को 3 लाख 12 हजार 700 रुपये का चेक दिया जो खाता बंद होने की वजह से बाउंस हो गया। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात आरोपी तरसेम कुमार को दोषी करार देते हुए डेढ़ साल की कैद व 5 लाख रुपये का हर्जाना याचिकाकर्ता को देने के आदेश दिए।
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फतेहाबाद। उपमंडल न्यायिक दंडाधिकारी विनय शर्मा की अदालत ने चेक बाउंस मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए डेढ़ साल की कैद व 5 लाख रुपये हर्जाना देने के आदेश दिए। जानकारी के मुताबिक आदर्श नगर टोहाना निवासी रमेश कुमार ने अदालत में संगरूर जिले के ब्राहमणीवाला गांव निवासी तरसेम कुमार के खिलाफ एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत शिकायत दर्ज करवाई थी। अपनी शिकायत में रमेश कुमार ने बताया कि उसके आरोपी के साथ अच्छे संबंध थे और उसने आरोपी को घरेलू जरूरत के लिए 2.65 लाख रुपये 24 प्रतिशत ब्याज पर दिए थे। आरोपी ने याचिकाकर्ता को 3 लाख 12 हजार 700 रुपये का चेक दिया जो खाता बंद होने की वजह से बाउंस हो गया। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात आरोपी तरसेम कुमार को दोषी करार देते हुए डेढ़ साल की कैद व 5 लाख रुपये का हर्जाना याचिकाकर्ता को देने के आदेश दिए।