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टोहाना में 2016 में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के मामले में मुख्य गवाह था पूर्व एसएचओ
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टोहाना। लगभग तीन साल पूर्व थाना शहर प्रभारी रहे एसआई संदीप कुमार के नशे के मामले में लगातार सेशन कोर्ट में पेश न होने पर शहर पुलिस ने संदीप कुमार के तलाश के इश्तिहार जारी कर दिए हैं। इश्तिहार के अनुसार संदीप का पता चलने पर उसकी सूचना थाना शहर प्रभारी को देने की अपील की गई है। बार-बार गिरफ्तारी वारंट निकालने के बाद भी संदीप कोर्ट में नहीं आ रहा है, जिसके चलते उसे 11 जुलाई को पेश न होने पर पीओ घोषित करने की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
प्राप्त जानकारी के अनुसार 4 अक्तूबर 2016 को जब संदीप कुमार टोहाना शहर थाना प्रभारी थे, उस समय पुलिस की टीम ने बलियाला हैड की तरफ से बाइक पर आ रहे तीन लड़कों को नशे की गोलियों के साथ काबू किया था। जिनमें आरोपी रामनगर निवासी संजीव, भाटिया नगर निवासी सतीश कुमार व करनाल के जिला रावर निवासी बलविंद्र शामिल थे। पुलिस ने मामले में आरोपियों के कब्जे से माईक्रोलीट नशीली गोलियों के 1398 पैकेट मिले, जिनमें एक लाख 40 हजार नशीली गोलियां बरामद हुई थी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी । इश्तिहर के अनुसार पूर्व एसएचओ एसआई संदीप कुमार 4 अक्तूबर 2016 को एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज हुआ यह मुकदमा फतेहाबाद की सैशन कोर्ट में विचाराधीन है। मुख्य गवाह होने के कारण एसआई संदीप कुमार 29 मई से पेश नहीं हो रहा है। जिसके चलते माननीय अदालत द्वारा गवाह संदीप कुमार को बार-बार गिरफ्तारी वारंट जारी किए, लेकिन संदीप कुमार अभी तक हाजिर नहीं हुआ है। इश्तिहार के अनुसार, इसलिए संदीप कुमार का इश्तिहार जारी करके सूचना दी गई है कि जिस किसी को भी संदीप कुमार के बारे में पता चले, वह इसकी सूचना सिटी थाना टोहाना अथवा 100 नंबर पर दे। न्यायालय के दिशा निर्देश अनुसार अगर संदीप कुमार 11 जुलाई को कोर्ट में पेश नहीं हुआ तो उसको पीओ घोषित कर दिया जाएगा। जानकारी अनुसार एसएचओ संदीप कुमार पर सिरसा जिलें में ड्यूटी के दौरान रिश्वत लेेने का मामला भी चल रहा है और यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है।
नशा अधिनियम के तहत मुकदमे में मुख्य गवाह टोहाना के पूर्व थाना प्रभारी संदीप कुमार न्यायालय में पेश नहीं हो रहे है। इसलिए उनके तलाशी इश्तिहार निकाले गए है। 11 जुलाई को अगर वे पेश नहीं हुए तो उन्हें पीओ बनाने की कार्रवाई की जाएगी। -संजय कुमार, थाना शहर प्रभारी।
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प्राप्त जानकारी के अनुसार 4 अक्तूबर 2016 को जब संदीप कुमार टोहाना शहर थाना प्रभारी थे, उस समय पुलिस की टीम ने बलियाला हैड की तरफ से बाइक पर आ रहे तीन लड़कों को नशे की गोलियों के साथ काबू किया था। जिनमें आरोपी रामनगर निवासी संजीव, भाटिया नगर निवासी सतीश कुमार व करनाल के जिला रावर निवासी बलविंद्र शामिल थे। पुलिस ने मामले में आरोपियों के कब्जे से माईक्रोलीट नशीली गोलियों के 1398 पैकेट मिले, जिनमें एक लाख 40 हजार नशीली गोलियां बरामद हुई थी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी । इश्तिहर के अनुसार पूर्व एसएचओ एसआई संदीप कुमार 4 अक्तूबर 2016 को एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज हुआ यह मुकदमा फतेहाबाद की सैशन कोर्ट में विचाराधीन है। मुख्य गवाह होने के कारण एसआई संदीप कुमार 29 मई से पेश नहीं हो रहा है। जिसके चलते माननीय अदालत द्वारा गवाह संदीप कुमार को बार-बार गिरफ्तारी वारंट जारी किए, लेकिन संदीप कुमार अभी तक हाजिर नहीं हुआ है। इश्तिहार के अनुसार, इसलिए संदीप कुमार का इश्तिहार जारी करके सूचना दी गई है कि जिस किसी को भी संदीप कुमार के बारे में पता चले, वह इसकी सूचना सिटी थाना टोहाना अथवा 100 नंबर पर दे। न्यायालय के दिशा निर्देश अनुसार अगर संदीप कुमार 11 जुलाई को कोर्ट में पेश नहीं हुआ तो उसको पीओ घोषित कर दिया जाएगा। जानकारी अनुसार एसएचओ संदीप कुमार पर सिरसा जिलें में ड्यूटी के दौरान रिश्वत लेेने का मामला भी चल रहा है और यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है।
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नशा अधिनियम के तहत मुकदमे में मुख्य गवाह टोहाना के पूर्व थाना प्रभारी संदीप कुमार न्यायालय में पेश नहीं हो रहे है। इसलिए उनके तलाशी इश्तिहार निकाले गए है। 11 जुलाई को अगर वे पेश नहीं हुए तो उन्हें पीओ बनाने की कार्रवाई की जाएगी। -संजय कुमार, थाना शहर प्रभारी।
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