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मारपीट के चार आरोपियों को 3-3 साल की कैद
Updated Tue, 06 Feb 2018 11:57 PM IST
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मारपीट के चार दोषियों को 3-3 साल की कैद
अमर उजाला ब्यूरो
फतेेहाबाद। न्यायिक दंडाधिकारी जतिन गर्ग की अदालत में घर में घुसकर मारपीट करने के मामले की सुनवाई करते हुए चार लोगों 3-3 साल की कैद व 2-2 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, भूना पुलिस ने 24 मार्च 2015 को महेंद्र निवासी बैजलपुर की शिकायत पर गांव के ही रोहताश, अनिल, राकेश व संदीप के खिलाफ घर में घुसकर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकयत में महेन्द्र ने बताया कि 23 मार्च को वह घर पर था। इस दौरान ने उसे फोन करके पूछा कि कहां पर हो, उसने बताया कि वह घर पर ही है। इसके बाद रोहताश आदि उसके घर में घुस आए और उससे मारपीट की। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने उपरोक्त सभी आरोपियों को दोषी मानते हुए उनको 3-3 साल की कैद व 2-2 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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अमर उजाला ब्यूरो
फतेेहाबाद। न्यायिक दंडाधिकारी जतिन गर्ग की अदालत में घर में घुसकर मारपीट करने के मामले की सुनवाई करते हुए चार लोगों 3-3 साल की कैद व 2-2 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, भूना पुलिस ने 24 मार्च 2015 को महेंद्र निवासी बैजलपुर की शिकायत पर गांव के ही रोहताश, अनिल, राकेश व संदीप के खिलाफ घर में घुसकर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकयत में महेन्द्र ने बताया कि 23 मार्च को वह घर पर था। इस दौरान ने उसे फोन करके पूछा कि कहां पर हो, उसने बताया कि वह घर पर ही है। इसके बाद रोहताश आदि उसके घर में घुस आए और उससे मारपीट की। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने उपरोक्त सभी आरोपियों को दोषी मानते हुए उनको 3-3 साल की कैद व 2-2 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।