{"_id":"69fa2df69cc9af2a2e08d6c7","slug":"court-acquits-accused-deshraj-in-cheque-bounce-case-fatehabad-news-c-127-1-shsr1017-153288-2026-05-05","type":"story","status":"publish","title_hn":"Fatehabad News: चेक बाउंस केस में अदालत ने आरोपी देशराज को किया बरी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Fatehabad News: चेक बाउंस केस में अदालत ने आरोपी देशराज को किया बरी
Tue, 05 May 2026 11:20 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
Updated Tue, 05 May 2026 11:20 PM IST
विज्ञापन
फतेहाबाद। न्यायिक दंडाधिकारी जोगिंद्र जांगड़ा की अदालत ने चेक बाउंस से जुड़े मामले में फैसला सुनाया है। अदालत ने मामले में उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए आरोपी देशराज, निवासी अयाल्की के बचाव पक्ष को सही माना और उन्हें आरोपों से बरी कर दिया।
हरिपुरा निवासी नरेश कुमार ने 29 जुलाई 2022 को शिकायत दी थी कि उन्होंने अपना एक ट्रक 9 लाख 48 हजार रुपये में देशराज को बेचा था। आरोपी ने डेढ़ लाख रुपये नकद दिए थे और शेष 7 लाख 98 हजार रुपये ट्रक की एनओसी प्राप्त करने के बाद देने का वादा किया था। इसी बकाया राशि के भुगतान के लिए एक चेक दिया गया था जो तय समय के बाद बैंक में लगाने पर बाउंस हो गया।
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने अदालत में चार महत्वपूर्ण दस्तावेज पेश किए। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों और इन दस्तावेजों को आधार मानते हुए आरोपी के पक्ष को सही पाया और देशराज को बरी करने के आदेश जारी कर दिए।
विज्ञापन
विज्ञापन
हरिपुरा निवासी नरेश कुमार ने 29 जुलाई 2022 को शिकायत दी थी कि उन्होंने अपना एक ट्रक 9 लाख 48 हजार रुपये में देशराज को बेचा था। आरोपी ने डेढ़ लाख रुपये नकद दिए थे और शेष 7 लाख 98 हजार रुपये ट्रक की एनओसी प्राप्त करने के बाद देने का वादा किया था। इसी बकाया राशि के भुगतान के लिए एक चेक दिया गया था जो तय समय के बाद बैंक में लगाने पर बाउंस हो गया।
विज्ञापन
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने अदालत में चार महत्वपूर्ण दस्तावेज पेश किए। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों और इन दस्तावेजों को आधार मानते हुए आरोपी के पक्ष को सही पाया और देशराज को बरी करने के आदेश जारी कर दिए।
विज्ञापन