फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Fatehabad News ›   BJP woman leader found guilty in fraud case, punishment to be decided on 9th

Haryana: धोखाधड़ी मामले में भाजपा महिला नेत्री दोषी करार, सजा का निर्धारण 9 को

Mon, 08 Jan 2024 10:57 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद (हरियाणा) Published by: अमर उजाला ब्यूरो Updated Mon, 08 Jan 2024 10:57 PM IST
सार

वहीं, इस मामले में भाजपा किसान मोर्चा के वर्तमान मीडिया प्रभारी सतपाल बाजीगर को कोर्ट ने राहत देते हुए साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया है।

विज्ञापन
BJP woman leader found guilty in fraud case, punishment to be decided on 9th
Demo Pic - फोटो : google

विस्तार

फतेहाबाद में रोडवेज में नौकरी दिलवाने के नाम पर रुपये ऐठने के मामले में फंसी भाजपा महिला मोर्चा ग्रामीण मंडल की पूर्व अध्यक्ष रजनी देवी को एसीजेएम निधि बेनीवाल की अदालत ने दोषी करार दिया है।

विज्ञापन


पुलिस के अनुसार, अक्तूबर 2017 में गांव धांगड़ निवासी रामसिंह ने पुलिस को शिकायत देकर भाजपा नेता रजनी देवी व सतपाल बाजीगर के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज करवाया था। पुलिस को दी शिकायत में रामसिंह ने बताया था कि रजनी देवी व सतपाल बाजीगर ने उसके भाई को रोडवेज में नौकरी दिलवाने के नाम पर 3 लाख 60 हजार रुपये की मांग की थी।
विज्ञापन


नौकरी दिलवाने की एवज में उन्होंने डेढ़ लाख रुपये दे दिए थे और बाकी राशि नौकरी लगने के बाद देने की बात हुई थी, लेकिन नौकरी नहीं लगी। इसके बाद जब उन्होंने रुपये वापस देने की मांग की तो तो नहीं लौटाए।
विज्ञापन
विज्ञापन


मामले की सुनवाई करते हुए एसीजेएम निधि बेनीवाल की अदालत ने रजनी देवी को मामले में दोषी माना है। वहीं, सतपाल बाजीगर को अदालत से राहत मिली है और उनको साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया। रजनी देवी को सजा मंगलवार को सुनाई जाएगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed