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Haryana: धोखाधड़ी मामले में भाजपा महिला नेत्री दोषी करार, सजा का निर्धारण 9 को
Mon, 08 Jan 2024 10:57 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद (हरियाणा)
Published by: अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 08 Jan 2024 10:57 PM IST
सार
वहीं, इस मामले में भाजपा किसान मोर्चा के वर्तमान मीडिया प्रभारी सतपाल बाजीगर को कोर्ट ने राहत देते हुए साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया है।
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- फोटो : google
विस्तार
फतेहाबाद में रोडवेज में नौकरी दिलवाने के नाम पर रुपये ऐठने के मामले में फंसी भाजपा महिला मोर्चा ग्रामीण मंडल की पूर्व अध्यक्ष रजनी देवी को एसीजेएम निधि बेनीवाल की अदालत ने दोषी करार दिया है।
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पुलिस के अनुसार, अक्तूबर 2017 में गांव धांगड़ निवासी रामसिंह ने पुलिस को शिकायत देकर भाजपा नेता रजनी देवी व सतपाल बाजीगर के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज करवाया था। पुलिस को दी शिकायत में रामसिंह ने बताया था कि रजनी देवी व सतपाल बाजीगर ने उसके भाई को रोडवेज में नौकरी दिलवाने के नाम पर 3 लाख 60 हजार रुपये की मांग की थी।
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नौकरी दिलवाने की एवज में उन्होंने डेढ़ लाख रुपये दे दिए थे और बाकी राशि नौकरी लगने के बाद देने की बात हुई थी, लेकिन नौकरी नहीं लगी। इसके बाद जब उन्होंने रुपये वापस देने की मांग की तो तो नहीं लौटाए।
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मामले की सुनवाई करते हुए एसीजेएम निधि बेनीवाल की अदालत ने रजनी देवी को मामले में दोषी माना है। वहीं, सतपाल बाजीगर को अदालत से राहत मिली है और उनको साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया। रजनी देवी को सजा मंगलवार को सुनाई जाएगी।