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Fatehabad News: निरस्त किए जाएंगे विवाह पंजीकरण के सभी अधूरे आवेदन पत्र

Mon, 17 Feb 2025 11:38 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Mon, 17 Feb 2025 11:38 PM IST
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All incomplete applications for marriage registration will be canceled
फतेहाबाद के नगर परिषद कार्यालय में सचिव विवाह पंजीकरण के आवेदनों को लेकर सीएससी संचालकों के साथ
फतेहाबाद। विवाह पंजीकरण के लिए किए जा रहे ऑनलाइन आवेदन पत्र निरस्त किए जा रहे हैं। यह प्रक्रिया पूरी कराने के लिए नगर परिषद के सचिव गोबिंद ने सोमवार को सीएससी संचालकों की बैठक बुलाकर निर्देशों का पालन कराने के निर्देश दिए। इससे पहले सीएससी संचालक ईओ राजेंद्र सोनी से मिले।
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बैठक के दौरान सचिव ने सीएससी संचालकों से कहा कि गाइडलाइन के मुताबिक ही आवेदन करें ताकि उन्हें रद्द न करना पड़े और आवेदक को भी किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। आवेदन के साथ मांगे गए साक्ष्य जरूर लगाएं। अगर अग्नि के बिना फेरे लिए गए तो विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत आवेदन करें।
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बैठक के बाद सीएससी संचालकों ने कहा कि प्रक्रिया को उलझाया जा रहा है। हरियाणा अनिवार्य विवाह पंजीकरण अधिनियम 2008 में स्पष्ट है कि हरियाणा में जाति, धर्म, पंथ के भेदभाव के बिना होने वाले विवाह का पंजीकरण जरूरी है। सीएससी संचालकों ने कहा कि कठोर नियम थोपे जा रहे हैं। गुरुद्वारे में फेरे से संबंधित विवाह पंजीकरण का आवेदन पत्र उपायुक्त के पास भेजा जाएगा। ऐसे में आवेदन के लिए आर्थिक खर्च बढ़ेगा और अधिक परेशानी भी झेलनी पड़ेगी। इस दौरान पार्षद मोहन लाल नारंग और नागरिक अधिकार मंच के संयोजक राजीव सेतिया भी मौजूद रहे।
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विवाह पंजीकरण के लिए आवेदकों को संबंधी सभी नियम पूरे कराने होंगे। सीएससी संचालकों को इसकी जानकारी दी गई है। बिना अग्नि फेरे संबंधी मामले में विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत आवेदन करना होगा। - गोबिंद, सचिव, नगर परिषद, फतेहाबाद।
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