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चोरी का माल रखने पर दो को 3-3 साल की कैद
Updated Sun, 11 Nov 2018 12:14 AM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
फतेहाबाद। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार की अदालत ने चोरी का सामान रखने के दो आरोपियों को 3-3 साल की कैद की सजा सुनाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, मुनक निवासी युवक सतबीर सिंह व पूर्ण माजरा निवासी टिंकू उर्फ कृष्ण के खिलाफ शहर पुलिस टोहाना ने 21 नवंबर 2017 को आईपीसी की धारा 379 ए, 201 व 34 के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस को दी अपनी शिकायत में चिलमन भाटिया ने बताया था कि 21 नवंबर को वह सरोज भाटिया के साथ मार्केट से घरेलू सामान लेकर घर आ रहा था तो भाटिया अस्पताल के पास बाइक पर सवार दो युवकों ने सरोज भाटिया का पर्स छीन लिया तथा फरार हो गए। जिसमें एक मोबाइल व 4 हजार की नकदी थी। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी सतबीर व टिंकू को आईपीसी की धारा 311 के तहत दोषी ठहराते हुए 3-3 साल की कैद की सजा सुनाई। उनको स्नेचिंग के केस से बरी कर दिया गया है।
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फतेहाबाद। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार की अदालत ने चोरी का सामान रखने के दो आरोपियों को 3-3 साल की कैद की सजा सुनाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, मुनक निवासी युवक सतबीर सिंह व पूर्ण माजरा निवासी टिंकू उर्फ कृष्ण के खिलाफ शहर पुलिस टोहाना ने 21 नवंबर 2017 को आईपीसी की धारा 379 ए, 201 व 34 के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस को दी अपनी शिकायत में चिलमन भाटिया ने बताया था कि 21 नवंबर को वह सरोज भाटिया के साथ मार्केट से घरेलू सामान लेकर घर आ रहा था तो भाटिया अस्पताल के पास बाइक पर सवार दो युवकों ने सरोज भाटिया का पर्स छीन लिया तथा फरार हो गए। जिसमें एक मोबाइल व 4 हजार की नकदी थी। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी सतबीर व टिंकू को आईपीसी की धारा 311 के तहत दोषी ठहराते हुए 3-3 साल की कैद की सजा सुनाई। उनको स्नेचिंग के केस से बरी कर दिया गया है।