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जच्चा-बच्चा वार्ड में घुसे सात फुट लंबे सांप को मारने वाले दो लोगों पर वन विभाग ने किया ढाई हजार का जुर्माना
Updated Thu, 28 Jun 2018 12:17 AM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
टोहाना। 5 दिन पूर्व नागरिक अस्पताल में जच्चा बच्चा वार्ड में निकले सांप को मारने के मामले में वन विभाग ने दो लोगों पर ढाई हजार का जुर्माना किया है। वन्य प्राणी विभाग की ओर से आम नागरिकों से वन्य जीवों को प्रताड़ित व किसी प्रकार की हानि ना पहुंचाने का आह्वान भी किया गया है। वन्य प्राणी विभाग के अधिकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि सार्वजनिक समारोह में किसी भी वन्य प्राणी के दिखने की सूचना वन विभाग को देनी होती है। लेकिन इसकी बजाए खुद ही वन्य प्राणियों को हानि पहुंचाने की सूरत में ऐसा करने वालों के खिलाफ विभाग पशु-पक्षी क्रूरता अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी जिसके तहत एक साल से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है।
इस बारे में पीएफए से डा. गोपीराम ने बताया कि 22 जून को अस्पताल के जच्चा बच्चा वार्ड में घुसे सांप को जींद निवासी राकेश व कन्हडी निवासी रामफल ने मार दिया था। जिसके बाद वन्य प्राणी विभाग के निरीक्षक जयविंद्र सिंह ने दोनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ढाई हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार के आदेशानुसार किसी भी वन्य पशु पक्षी को प्रताड़ित करना व उसको नुकसान पहुंचाना एक जुर्म है ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। गौरतलब है कि 22 जून को अस्पताल के जच्चा बच्चा कक्ष में हड़कंप मच गया था। इस दौरान लोगों की हलचल देखकर सांप नवजात बच्चों की नर्सरी में जा घुसा था, राहत की बात तो ये थी कि उस समय कोई नवजात बच्चा नर्सरी में नहीं था, अन्यथा उसकी जान को भी खतरा हो सकता था। इस बीच वन विभाग के अधिकारियों के पहुंचने से पहले ही अस्पताल परिसर में मौजूद दो लोगों ने सांप को मार दिया था।
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टोहाना। 5 दिन पूर्व नागरिक अस्पताल में जच्चा बच्चा वार्ड में निकले सांप को मारने के मामले में वन विभाग ने दो लोगों पर ढाई हजार का जुर्माना किया है। वन्य प्राणी विभाग की ओर से आम नागरिकों से वन्य जीवों को प्रताड़ित व किसी प्रकार की हानि ना पहुंचाने का आह्वान भी किया गया है। वन्य प्राणी विभाग के अधिकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि सार्वजनिक समारोह में किसी भी वन्य प्राणी के दिखने की सूचना वन विभाग को देनी होती है। लेकिन इसकी बजाए खुद ही वन्य प्राणियों को हानि पहुंचाने की सूरत में ऐसा करने वालों के खिलाफ विभाग पशु-पक्षी क्रूरता अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी जिसके तहत एक साल से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है।
इस बारे में पीएफए से डा. गोपीराम ने बताया कि 22 जून को अस्पताल के जच्चा बच्चा वार्ड में घुसे सांप को जींद निवासी राकेश व कन्हडी निवासी रामफल ने मार दिया था। जिसके बाद वन्य प्राणी विभाग के निरीक्षक जयविंद्र सिंह ने दोनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ढाई हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार के आदेशानुसार किसी भी वन्य पशु पक्षी को प्रताड़ित करना व उसको नुकसान पहुंचाना एक जुर्म है ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। गौरतलब है कि 22 जून को अस्पताल के जच्चा बच्चा कक्ष में हड़कंप मच गया था। इस दौरान लोगों की हलचल देखकर सांप नवजात बच्चों की नर्सरी में जा घुसा था, राहत की बात तो ये थी कि उस समय कोई नवजात बच्चा नर्सरी में नहीं था, अन्यथा उसकी जान को भी खतरा हो सकता था। इस बीच वन विभाग के अधिकारियों के पहुंचने से पहले ही अस्पताल परिसर में मौजूद दो लोगों ने सांप को मार दिया था।
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