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Fatehabad News: नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद
Wed, 11 Feb 2026 11:06 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
Updated Wed, 11 Feb 2026 11:06 PM IST
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फतेहाबाद। नाबालिग छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी युवक को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 20 साल कैद और 1,75,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला न्यायवादी देवेंद्र मित्तल ने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील नवीन कुमार ने अदालत में पैरवी की। आरोपी गौरव उर्फ भूषण के खिलाफ शहर थाना फतेहाबाद में 16 अगस्त 2023 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वह एक प्राइवेट स्कूल में 12वीं कक्षा की छात्रा है। आरोपी गौरव उर्फ भूषण से उसकी जान पहचान थी और वे मोबाइल पर अक्सर बातचीत करते थे। 14 अगस्त 2023 को आरोपी ने उसे स्कूल के गेट से अपने घर ले जाकर दो बार जबरदस्ती दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपी ने उसे स्कूल की पीछे वाली गली में छोड़ते हुए धमकी दी कि यदि उसने किसी को बताया तो वह उसे जान से मार देगा। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी गौरव उर्फ भूषण को दोषी करार देते हुए 20 साल की कैद की सजा सुनाई है।
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पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वह एक प्राइवेट स्कूल में 12वीं कक्षा की छात्रा है। आरोपी गौरव उर्फ भूषण से उसकी जान पहचान थी और वे मोबाइल पर अक्सर बातचीत करते थे। 14 अगस्त 2023 को आरोपी ने उसे स्कूल के गेट से अपने घर ले जाकर दो बार जबरदस्ती दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपी ने उसे स्कूल की पीछे वाली गली में छोड़ते हुए धमकी दी कि यदि उसने किसी को बताया तो वह उसे जान से मार देगा। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी गौरव उर्फ भूषण को दोषी करार देते हुए 20 साल की कैद की सजा सुनाई है।
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