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Fatehabad News: दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कैद, पीड़िता को मिलेगा 1.60 लाख मुआवजा
Mon, 18 Aug 2025 11:25 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
Updated Mon, 18 Aug 2025 11:25 PM IST
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फतेहाबाद। फास्ट ट्रैक कोर्ट (पॉक्सो) ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित गर्ग की अदालत ने आरोपी पर 2.10 लाख का जुर्माना भी लगाया है, जिसमें से 1.60 लाख की राशि पीड़िता को प्रदान की जाएगी।
पुलिस अधीक्षक सिद्धांत जैन ने बताया कि पीड़िता के पिता ने थाना शहर फतेहाबाद में शिकायत दी कि उनकी नाबालिग बेटी को अशोक कुमार उर्फ धोलू निवासी रतिया बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच करते हुए 25 फरवरी 2023 को लड़की को बरामद कर न्यायालय में धारा 164 सीआरपीसी के तहत बयान दर्ज करवाए।
पीड़िता के बयानों के आधार पर मामले में धारा 376(2)(N), 376(3) आईपीसी एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 4(2), 6 जोड़ी गईं। आरोपी को दो मार्च को गिरफ्तार कर पूछताछ में शामिल किया गया। 5 मई 2023 को पुलिस ने अंतिम चालान अदालत में पेश किया। मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में विचाराधीन रहा, जहां अभियोजन पक्ष ने पर्याप्त साक्ष्य और गवाहों के माध्यम से आरोपी की दोष सिद्धि सुनिश्चित की। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया और कठोर सजा सुनाई।
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पुलिस अधीक्षक सिद्धांत जैन ने बताया कि पीड़िता के पिता ने थाना शहर फतेहाबाद में शिकायत दी कि उनकी नाबालिग बेटी को अशोक कुमार उर्फ धोलू निवासी रतिया बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच करते हुए 25 फरवरी 2023 को लड़की को बरामद कर न्यायालय में धारा 164 सीआरपीसी के तहत बयान दर्ज करवाए।
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पीड़िता के बयानों के आधार पर मामले में धारा 376(2)(N), 376(3) आईपीसी एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 4(2), 6 जोड़ी गईं। आरोपी को दो मार्च को गिरफ्तार कर पूछताछ में शामिल किया गया। 5 मई 2023 को पुलिस ने अंतिम चालान अदालत में पेश किया। मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में विचाराधीन रहा, जहां अभियोजन पक्ष ने पर्याप्त साक्ष्य और गवाहों के माध्यम से आरोपी की दोष सिद्धि सुनिश्चित की। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया और कठोर सजा सुनाई।
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