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गर परिषद की सामान्य बैठक आज, नियमों को ताक पर रख एडवोकेट गेरा को नप पैनल में शामिल करने की तैयारी
Updated Tue, 04 Jul 2017 01:03 AM IST
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नप की आज बैठक में नियमों को ताक पर रख एडवोकेट गेरा को पैनल में शामिल करने की तैयारी
ईओ ने भी माना, वकील नियुक्त करना नप अधिकार क्षेत्र से बाहर
नप अध्यक्ष ने खुद से एजेंडे में शामिल करवाया मामला
मामला उछला तो नप अध्यक्ष बोले, संबंधित अधिकारियों से ले रहे सलाह
अमर उजाला ब्यूरो
फतेहाबाद।
नगर परिषद की सामान्य बैठक मंगलवार को प्रस्तावित है। बैठक में नगर परिषद प्रशासन ने 16 एजेंडे चर्चा के लिए हाउस के सामने रखे हैं जिन पर मंजूरी ली जानी है। इसी एजेंडे में शामिल एजेंडा नंबर 4 में एडवोकेट दिनेश गेरा को नगर परिषद के पैनल में रखने की तैयारी भी शामिल है। हालांकि नगर परिषद के पैनल में किसी भी वकील को लेने के लिए नगर परिषद के पास अधिकार ही नहीं हैं।
खुद नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी अमन ढांडा इस बात को मानते हैं। ऐसे में इस एजेंडे पर सवाल उठने तय हैं। नियमानुसार नप या किसी भी अन्य बोर्ड या सरकारी महकमे के लिए वकील नियुक्त करने का काम सरकार द्वारा संचालित पैनल करता है। लेकिन नगर परिषद प्रशासन इस मामले में सीधी नियुक्ति करना चाहता है। दूसरी ओर वार्ड नंबर 18 की पार्षद कविता शर्मा एवं उनके पति एडवोकेट विनय शर्मा ने साफ कर दिया है कि हाउस की बैठक में इसका खुलकर विरोध होगा। उन्होंने नप प्रधान पर इस मामले में मनमानी करने का आरोप भी लगाया है।
ये होती है किसी भी वकील को पैनल में लेने की प्रक्रिया
सरकार की ओर से प्रदेश स्तरीय एक पैनल स्थापित किया जाता है, जिसमें सभी विभाग अपनी अपनी जरूरत के अनुसार वकीलों को केस सौंपने के लिए रिक्वेस्ट भेजते हैं। सरकार द्वारा संचालित पैनल संबंधित जिले या शहर के वकीलों में से दो-या तीन वकीलों को उस विभाग का वकील बनाए जाने की औपचारिक निर्देश जारी करते हैं। फतेहाबाद नगर परिषद में पहले ही सरकार के पैनल द्वारा एडवोकेट प्रवीन जोड़ा और दिनेश नागपाल का नाम नगर परिषद के केसों के लिए फाइनल किया जा चुका है। ऐसे में नगर परिषद प्रशासन द्वारा अपने स्तर पर तीसरे वकील की नियुक्ति के लिए प्रयास करना अपने आप में सवालों के घेरे में आ गया है।
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ईओ भी बोले, नप प्रशासन के पास नहीं है पैनल में वकील शामिल करने की पावर
नप के ईओ अमन ढांडा ने भी इस बात की तसदीक की है कि नप प्रशासन के पास पैनल में किसी अन्य वकील को शामिल करने की पावर नहीं है। ऐसे में अगर नगर परिषद के सम्मानित पार्षद इस मुद्दे को बैठक में पास भी कर देते हैं तो भी इसे तुरंत प्रभाव से लागू नहीं होगा। ईओ ढांडा के अनुसार बैठक में अगर ये मुद्दा पास होता है तो इसे मेरे कमेंट्स के साथ सरकार की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। सरकार की मंजूरी अगर मिलती है तो इसे पैनल के पास भेजा जाएगा और फिर जाकर संबंधित वकील की नियुक्ति की जा सकेगी। बैठक के एजेंडे में उनके नाम को शामिल किसने किया, सवाल पूछे जाने पर ईओ अमन ढांडा ने साफ कहा कि बैठक बुलाने का अधिकार नप अध्यक्ष के पास ही है और एजेंडे से संबंधित काम भी उनका ही होता है।
अभी इस मामले में देख रहे हैं। अगर नियमानुसार नहीं हुआ तो कोई जरूरी नहीं कि मीटिंग में इस मुद्दे को रखा जाए। फिलहाल इस मामले में बातचीत कर रहे हैं संबंधित अधिकारियों से। मीटिंग के समय ही देखा जाएगा कि इसे एजेंडे में शामिल किया जाए या नहीं।
दर्शन नागपाल, नप अध्यक्ष, फतेहाबाद।
03एफटीबीपी06 : नगर परिषद कार्यालय, फतेहाबाद ।
03एफटीबीपी07 : दर्शन नागपाल, अध्यक्ष, नगर परिषद, फतेहाबाद ।
03एफटीबपी08 : अमन ढांडा, कार्यकारी अधिकारी, फतेहाबाद ।
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ईओ ने भी माना, वकील नियुक्त करना नप अधिकार क्षेत्र से बाहर
नप अध्यक्ष ने खुद से एजेंडे में शामिल करवाया मामला
मामला उछला तो नप अध्यक्ष बोले, संबंधित अधिकारियों से ले रहे सलाह
अमर उजाला ब्यूरो
फतेहाबाद।
नगर परिषद की सामान्य बैठक मंगलवार को प्रस्तावित है। बैठक में नगर परिषद प्रशासन ने 16 एजेंडे चर्चा के लिए हाउस के सामने रखे हैं जिन पर मंजूरी ली जानी है। इसी एजेंडे में शामिल एजेंडा नंबर 4 में एडवोकेट दिनेश गेरा को नगर परिषद के पैनल में रखने की तैयारी भी शामिल है। हालांकि नगर परिषद के पैनल में किसी भी वकील को लेने के लिए नगर परिषद के पास अधिकार ही नहीं हैं।
खुद नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी अमन ढांडा इस बात को मानते हैं। ऐसे में इस एजेंडे पर सवाल उठने तय हैं। नियमानुसार नप या किसी भी अन्य बोर्ड या सरकारी महकमे के लिए वकील नियुक्त करने का काम सरकार द्वारा संचालित पैनल करता है। लेकिन नगर परिषद प्रशासन इस मामले में सीधी नियुक्ति करना चाहता है। दूसरी ओर वार्ड नंबर 18 की पार्षद कविता शर्मा एवं उनके पति एडवोकेट विनय शर्मा ने साफ कर दिया है कि हाउस की बैठक में इसका खुलकर विरोध होगा। उन्होंने नप प्रधान पर इस मामले में मनमानी करने का आरोप भी लगाया है।
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ये होती है किसी भी वकील को पैनल में लेने की प्रक्रिया
सरकार की ओर से प्रदेश स्तरीय एक पैनल स्थापित किया जाता है, जिसमें सभी विभाग अपनी अपनी जरूरत के अनुसार वकीलों को केस सौंपने के लिए रिक्वेस्ट भेजते हैं। सरकार द्वारा संचालित पैनल संबंधित जिले या शहर के वकीलों में से दो-या तीन वकीलों को उस विभाग का वकील बनाए जाने की औपचारिक निर्देश जारी करते हैं। फतेहाबाद नगर परिषद में पहले ही सरकार के पैनल द्वारा एडवोकेट प्रवीन जोड़ा और दिनेश नागपाल का नाम नगर परिषद के केसों के लिए फाइनल किया जा चुका है। ऐसे में नगर परिषद प्रशासन द्वारा अपने स्तर पर तीसरे वकील की नियुक्ति के लिए प्रयास करना अपने आप में सवालों के घेरे में आ गया है।
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ईओ भी बोले, नप प्रशासन के पास नहीं है पैनल में वकील शामिल करने की पावर
नप के ईओ अमन ढांडा ने भी इस बात की तसदीक की है कि नप प्रशासन के पास पैनल में किसी अन्य वकील को शामिल करने की पावर नहीं है। ऐसे में अगर नगर परिषद के सम्मानित पार्षद इस मुद्दे को बैठक में पास भी कर देते हैं तो भी इसे तुरंत प्रभाव से लागू नहीं होगा। ईओ ढांडा के अनुसार बैठक में अगर ये मुद्दा पास होता है तो इसे मेरे कमेंट्स के साथ सरकार की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। सरकार की मंजूरी अगर मिलती है तो इसे पैनल के पास भेजा जाएगा और फिर जाकर संबंधित वकील की नियुक्ति की जा सकेगी। बैठक के एजेंडे में उनके नाम को शामिल किसने किया, सवाल पूछे जाने पर ईओ अमन ढांडा ने साफ कहा कि बैठक बुलाने का अधिकार नप अध्यक्ष के पास ही है और एजेंडे से संबंधित काम भी उनका ही होता है।
अभी इस मामले में देख रहे हैं। अगर नियमानुसार नहीं हुआ तो कोई जरूरी नहीं कि मीटिंग में इस मुद्दे को रखा जाए। फिलहाल इस मामले में बातचीत कर रहे हैं संबंधित अधिकारियों से। मीटिंग के समय ही देखा जाएगा कि इसे एजेंडे में शामिल किया जाए या नहीं।
दर्शन नागपाल, नप अध्यक्ष, फतेहाबाद।
03एफटीबीपी06 : नगर परिषद कार्यालय, फतेहाबाद ।
03एफटीबीपी07 : दर्शन नागपाल, अध्यक्ष, नगर परिषद, फतेहाबाद ।
03एफटीबपी08 : अमन ढांडा, कार्यकारी अधिकारी, फतेहाबाद ।