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Fatehabad News: दुष्कर्म के दोषी को 15 साल कैद और जुर्माना

Tue, 13 May 2025 11:49 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Tue, 13 May 2025 11:49 PM IST
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15 years imprisonment and fine for the accused of rape
फतेहाबाद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित गर्ग की अदालत ने अप्राकृतिक संबंध बनाकर दुष्कर्म के दोषी को 15 साल की कैद और ढाई लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला वर्ष 18 मई 2022 का है।
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जिला न्यायवादी देवेंद्र मित्तल ने बताया कि अदालत में चले मामले के मुताबिक टोहाना शहर पुलिस थाने में 18 मई 2022 को हिसार क्षेत्र निवासी आरोपी नरेंद्र के खिलाफ आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया था।
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पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी नरेंद्र उसे एक वैवाहिक कार्यक्रम में मिला था। आरोपी ने बताया कि वह तलाकशुदा है। इसके बाद पीड़िता के परिवार वालों ने उसके साथ शादी के लिए सहमति दी। इस कारण 20 नवंबर 2020 को उसकी शादी आरोपी नरेंद्र के साथ साधारण ढंग से हुई। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि शादी के 1-2 माह बाद ही आरोपी नरेंद्र का व्यवहार बदल गया। आरोपी ने पीड़िता को जबरदस्ती शराब पिला दी और इसका फायदा बढ़ाते हुए अप्राकृतिक संबंध बनाए। इस कारण उसे काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।
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अपनी शिकायत में पीड़िता ने बताया कि बताया कि वह एक बैंक में नौकरी करती थी। इस दौरान आरोपी उसकी सारी तनख्वाह अपने बैंक खाते में ट्रांसफर करवा लेता था।
बाद में पीड़िता को पता चला कि आरोपी नरेंद्र शादीशुदा है और उसका एक बेटा भी है। उसका तलाक भी नहीं हुआ है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपी नरेंद्र को पांच मई को दोषी करार दिया और मंगलवार को यह सजा सुनाई।
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