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दीपावली पर्व पर पटाखों की बिक्री के लिए अस्थाई लाईसेंस के लिए आवेदन 26 अक्तूबर तक
Updated Tue, 23 Oct 2018 11:36 PM IST
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पटाखों की बिक्री को अस्थायी लाइसेंस के लिए 26 तक करें आवेदन
फतेहाबाद। हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार दीपावली पर्व के अवसर पर पटाखे के लिए फतेहाबाद, रतिया व टोहाना उपमंडल में तीन दिन के अस्थायी लाइसेंस जारी किए जाएंगे। सरकार से प्राप्त हिदायतों अनुसार इच्छुक व्यक्ति 26 अक्तूबर की सायं 5 बजे तक अपने आवेदन पत्र उपायुक्त कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। अस्थायी लाइसेंस प्रदान करने के लिए 29 अक्तूबर को उपायुक्त कार्यालय में ड्रा निकाला जाएगा। सभी उपमंडलाधीशों को निर्देश दिए गए है कि वे एक्सपलोसिव एक्ट 1884 एवं नियम 2008 में वर्णित हिदायतों के अनुसार अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में पड़ने वाले विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित इच्छुक व्यक्तियों से पटाखे के अस्थायी लाइसेंस हेतु आवेदन पत्र लेकर तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करवाने उपरांत उपायुक्त कार्यालय को भिजवा दें।
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फतेहाबाद। हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार दीपावली पर्व के अवसर पर पटाखे के लिए फतेहाबाद, रतिया व टोहाना उपमंडल में तीन दिन के अस्थायी लाइसेंस जारी किए जाएंगे। सरकार से प्राप्त हिदायतों अनुसार इच्छुक व्यक्ति 26 अक्तूबर की सायं 5 बजे तक अपने आवेदन पत्र उपायुक्त कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। अस्थायी लाइसेंस प्रदान करने के लिए 29 अक्तूबर को उपायुक्त कार्यालय में ड्रा निकाला जाएगा। सभी उपमंडलाधीशों को निर्देश दिए गए है कि वे एक्सपलोसिव एक्ट 1884 एवं नियम 2008 में वर्णित हिदायतों के अनुसार अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में पड़ने वाले विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित इच्छुक व्यक्तियों से पटाखे के अस्थायी लाइसेंस हेतु आवेदन पत्र लेकर तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करवाने उपरांत उपायुक्त कार्यालय को भिजवा दें।