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Haryana: गैर-मान्यता प्राप्त दलों पर चुनाव आयोग की सख्ती, नहीं दिया था चुनाव खर्च का ब्यौरा, मांगे गए कागजात

Wed, 01 Oct 2025 04:56 PM IST
शाहिल शर्मा अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़ Published by: शाहिल शर्मा Updated Wed, 01 Oct 2025 04:56 PM IST
सार

हरियाणा में लोकसभा- विधानसभा चुनावों के दौरान निर्धारित समय-सीमा में चुनाव खर्च का ब्यौरा न देने वाले राज्य के 11 गैर-मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को आवश्यक कागजात  पेश करने के निर्देश दिए गए।

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Election Commission cracks down on unrecognized Political parties
निर्वाचन आयोग - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास ने कहा कि हमारे लोकतंत्र प्रणाली में चुनाव प्रक्रिया एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य होता है। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की जिम्मेवारी इसे अपने-अपने राज्यों में करवाना होती है। इसी कड़ी में हरियाणा में लोकसभा- विधानसभा चुनावों के दौरान निर्धारित समय-सीमा में चुनाव खर्च का ब्यौरा न देने वाले राज्य के 11 गैर-मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को आवश्यक कागजात  पेश करने के निर्देश दिए गए।
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 उन्होंने बताया कि जनप्रतिनिधि अधिनियम, 1961 की धारा 29 के प्रावधानों के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग में पंजीकृत सभी राजनैतिक दलों को वार्षिक लेखापरीक्षित खाते और चुनावी व्यय रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। उन्होंने बताया कि हरियाणा राज्य के 11 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल जिन्होंने दिसंबर 2018 तक पंजीकरण कराया था, ने पिछले तीन वित्तीय वर्षों (2021-22, 2022-23 और 2023-24) के लेखापरीक्षित खाते निर्धारित तिथियों के भीतर प्रस्तुत नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, उक्त दलों ने चुनाव लड़ने के बावजूद व्यय रिपोर्ट समय पर दाखिल नहीं की है। चुनाव खर्च का ब्यौरा विधानसभा चुनाव के मामले में 75 दिन और लोकसभा चुनावों के मामलों में 90 दिन के अंदर—अंदर देना होता है।
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 मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इन दलों को 13 अक्टूबर 2025 तक आवश्यक कागजात/लिखित अभिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। साथ ही, उन्हें 16 अक्तूबर को इन दलों को सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि गैर-मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के अध्यक्ष/सचिव को निर्देशित किया जाता है कि वे आवश्यक दस्तावेज़ और अभिवेदन मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा कार्यालय, 30-बेज बिल्डिंग, तृतीय तल, सेक्टर 17-बी, चंडीगढ़ – 180017 में समय पर जमा करवाना सुनिश्चित करें। अन्यथा उनके खिलाफ भारत निर्वाचन आयोग के नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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 श्रीनिवास ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के पास गैर-मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों में पंजीकृत पार्टियों में आदर्श जनता सेवा पार्टी, करनाल, आपकी अपनी अधिकार पार्टी, फरीदाबाद, आरक्षण विरोधी पार्टी, फरीदाबाद, अम्बेडकर समाज विकास पार्टी, यमुनानगर, राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी (एकलव्य), पानीपत, राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी, सोनीपत, राष्ट्रीय लोकस्वराज पार्टी, करनाल, राष्ट्रीय सहारा पार्टी, गुड़गांव, रिपब्लिकन बैकवर्ड कांग्रेस, चरखी दादरी, सर्व जन समाज पार्टी (नंद किशोर चावला), हिसार तथा टोला पार्टी, पलवल शामिल हैं।
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