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दो सौ दुकानों के ड्रग लाइसेंस किए रद्द

Tue, 21 Jan 2014 04:42 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला,चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला,चंडीगढ़ Updated Tue, 21 Jan 2014 04:42 PM IST
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Drug Licence Cancelled of 200 Shops
हरियाणा के खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने प्रदेश में मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकने के लिए गैर-लाइसेंसशुदा बिक्री परिसरों के साथ-साथ 200 से अधिक लाइसेंसशुदा बिक्री परिसरों को सील किया है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री राव नरेंद्र सिंह ने बताया कि 200 दुकानों के ड्रग लाइसेंस रद्द किए गए हैं।
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कानूनी अभियोजन के अतिरिक्त 50 दुकानों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। इसके अलावा औषध एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम के तहत किसी लाइसेंस के बिना भारी मात्रा में नशीली दवाएं एवं मादक पदार्थ अधिनियम, 1985 के तहत मादक एवं नशीली दवाओं के फार्मूलों की बिक्री का स्टॉक पाए जाने पर 25 मामले भी दर्ज किए गए।
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स्वास्थ्य मंत्री राव नरेंद्र सिंह ने बताया कि औषध नियंत्रण अधिकारियों द्वारा 70 से अधिक हुक्का बार परिसरों पर छापे मारे गए। इसमें इस्तेमाल किए जा रहे तंबाकू के 150 नमूने जब्त किए गए।
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जांच और विश्लेषण पर इनमें से अधिकतर नमूनों में निकोटीन पाया गया। जिन जांच रिपोर्टों में निकोटीन पाया गया है उन हुक्का बारों के समक्ष एफआईआर दर्ज की गई है।
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