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आपके सवाल और मुख्यमंत्री के जवाब

Mon, 11 Nov 2013 01:18 PM IST
अमर उजाला चंडीगढ़
अमर उजाला चंडीगढ़ Updated Mon, 11 Nov 2013 01:18 PM IST
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Chief minister's reply about your querries
प्रश्न :- मुख्यमंत्री महोदय, कस्बा घरौडा में बस स्टैंड समेत कई मूलभूत सुविधाओं का अभाव है।
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सर्विस लेन क्षतिग्रस्त हो चुकी है, रेलवे स्टेशन तो है, लेकिन शेड नहीं है। महोदय, सभी घरौंडावासियों की आपसे प्रार्थना है कि हमारे क्षेत्र में बस स्टैंड की व्यवस्था कराने के लिए संबंधित विभाग को निर्देश देने की कृपा करें।
- धीरज भाटिया और क्षेत्र के अन्य लोग, 141, न्यू ग्रेन मार्केट, घरौंडा, करनाल

उत्तर :- घरौंडा में बस स्टैंड के लिए परिवहन विभाग को दो लाख रुपये में दो एकड़ भूमि उपलब्ध करवाई गई थी। इस भूमि का इंतकाल परिवहन विभाग के नाम हो चुका है। इसमें वन विभाग का हर्बल पार्क है, वन विभाग से हर्बल पार्क हटाने का अनुरोध किया हुआ है ताकि बस स्टैंड का निर्माण हो सके। इसके अलावा परिवहन विभाग द्वारा यात्रियों को वैकल्पिक सुविधा देने के लिए जीटी रोड घरौंडा पर पहले से करनाल - दिल्ली की तरफ ए-टाइप का सब क्यू शेल्टर बनाया हुआ है, जिससे यात्रियों द्वारा उपयोग में भी लाया जा रहा है। इसके अलावा दिल्ली-करनाल की साइड में भी यात्रियों को क्यू शेल्टर की वैकल्पिक सुविधा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा भूमि उपलब्ध करवाते ही इसकी भी कार्यवाही शुरू की जाएगी।
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प्रश्न :- मुख्यमंत्री महोदय, हमारे गांव में 22 भूतपूर्व सैनिकों की पत्नियां वृद्धावस्था पेंशन ले रही थीं। गांव में पेंशन जांच के सर्वे के बाद इनकी पेंशन रोक दी गई है। महोदय, हम आपसे जानना चाहते हैं कि भूतपूर्व सैनिकोें की पत्नियों की पेंशन क्यों रोकी गई है? इस संबंध में सरकार के क्या प्रावधान हैं?
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                    -भरत सिंह, गांव सारंगपुर, तहसील चरखीदादरी, भिवानी

उत्तर :- जिला समाज कल्याण अधिकारी, भिवानी ने अवगत करवाया है कि वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर रहे सभी लाभपात्रों की जांच माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार उपायुक्तों द्वारा गठित जांच समितियों के माध्यम से करवाई गई थी। जांच समिति द्वारा अपनी जांच में गांव सारंगपुर, तहसील दादरी, भिवानी के 18 लाभपात्रों की वार्षिक आय, योजना के अंतर्गत निर्धारित दो लाख रुपये की वार्षिक आय की सीमा से अधिक पाए जाने पर अयोग्य घोषित किया गया। इससे इनकी पेंशन बंद हो गई है।

प्रश्न :- मुख्यमंत्री महोदय, हमारे गांव सालाहेड़ी से होडल रोड तक जाने वाला रास्ता कच्चा है। इस रोड को कुछ समय पहले मिट्टी डालकर समतल किया गया था, इसके बाद काम रोक दिया गया। बारिश के दौरान सड़क पर पड़ी मिट्टी बह गई और रास्ता फिर ऊबड़-खाबड़ हो गया। हम लोगों ने इसकी शिकायत अधिकारियों को दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। महोदय, हम यह जानना चाहते हैं कि इस होडल रोड तक जाने वाले कच्चे रास्ते का निर्माण कब तक होगा।
- अब्दुल मजीद, सरपंच और समस्त ग्रामीण, गांव सालाहेड़ी, जिला मेवात।

उत्तर :- हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा अब होडल रोड तक जाने वाले कच्चे रास्ते का निर्माण कार्य दोबारा शुरू कर दिया गया है।

प्रश्न :- मुख्यमंत्री महोदय, हम लोगों को 1977 में आवास योजना के तहत 100-100 गज के प्लाट दिए गए थे। इन प्लाटों की रजिस्ट्री और इंतकाल भी हो गया था, लेकिन अब तक हमें इन पर कब्जा नहीं मिला है। हम लोगों ने कई बार प्रशासन के अधिकारियों को लिखित शिकायत दी और कब्जा दिलाने की गुहार लगाई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। महोदय, हम आपसे जानना चाहते हैं कि हम लोगों को प्लाटों पर कब्जा कब तक मिलेगा।
- रामकुमार, ओमप्रकाश, सूरजभान, श्री कृष्णा, नत्थूराम, संतोष, ईश्वर सिंह, विनोद कुमार मुकेश कुमार, दिलीप प्रकाशो देवी, गांव लल्हेड़ी खुर्द, तहसील गन्नौर, सोनीपत।

उत्तर :- आप की शिकायत के संबंध में खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, गन्नौर से प्राप्त रिपार्ट के अनुसार वर्ष 1977 में 20 सूत्री कार्यक्रम दान गरिंदा के तहत  गैर-बिस्वेदार 18 व्यक्तियों को ग्राम पंचायत लल्हेड़ी के मुस्तिल नंबर-8/11/1 में से 2 फरवरी, 1977 को 100-100 वर्ग गज के प्लाट अलॉट किए गए थे, जिनकी रजिस्ट्रियां भी हो चुकी हैं। उक्त प्लाटों का इंतकाल नंबर-2657 के तहत इंतकाल भी दर्ज किया जा चुका है और उस समय आवंटियों को प्लाटों के कब्जे भी दे दिए गए थे।

प्रश्न :- मुख्यमंत्री महोदय, मैंने बीपीएल योजना के तहत फार्म 151799  के माध्यम से खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी रायपुर रानी के कार्यालय में 100  गज प्लॉट के लिए आवेदन किया था। कृषि योग्य भूमि न होने पर भी मेरा नाम सूची में शामिल नहीं किया गया और कारण भी नहीं बताया गया। महोदय, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप संबंधित विभाग को निर्देश देकर मुझे 100 गज का प्लॉट दिलवाने की कृपा करें।

- जगीरो देवी पत्नी स्व. राममूरती, मकान नंबर-1164, गांव रायपुर रानी, पंचकूला

उत्तर :- आपने बीपीएल योजना के तहत फार्म संख्या 151799 के माध्यम से खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, पंचकूला के कार्यालय में बीपीएल सूची में शामिल होने के बारे आवेदन दिया था। इसके अनुसार आपको बीपीएल सूची 2007 में शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त 100-100 वर्ग गज प्लाटों के लिए पात्र व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जिनकी अंतिम तिथि 31 मार्च, 2008 थी। परंतु आपका आवेदन पत्र 31 मार्च, 2008 तक ग्राम पंचायत, रायपुर रानी को प्राप्त नहीं होने के कारण ही आपका नाम प्लाट आवंटियों की सूची में शामिल नहीं हो सका।
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