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महिलाओं को स्वरोजगार के लिए मिलेगा पांच लाख तक ऋण : उपायुक्त

Sat, 21 Jun 2025 12:30 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Sat, 21 Jun 2025 12:30 AM IST
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Women will get loan up to Rs 5 lakh for self-employment: Deputy Commissioner
चरखी दादरी। हरियाणा सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने की दिशा में लगातार कदम उठा रही है। इसी कड़ी में महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को मजबूत करने के उद्देश्य से हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को बैंक के माध्यम से पांच लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।
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यह जानकारी उपायुक्त मुनीश शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि यह योजना हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है। खास बात यह है कि समय पर किस्त चुकाने पर सरकार तीन साल तक सात प्रतिशत ब्याज अनुदान भी प्रदान करेगी। उपायुक्त ने बताया कि योजना का लाभ वही महिला ले सकती है जिसकी वार्षिक आय पांच लाख रुपये से कम हो और वह हरियाणा की स्थायी निवासी हो। आवेदन के समय महिला की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए और वह पहले से किसी ऋण की डिफॉल्टर न हो। उपायुक्त ने महिलाओं से अपील की कि वे इस योजना का लाभ उठाएं और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ें।
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इन व्यवसायों के लिए ले सकती हैं ऋण
ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा, थ्री-व्हीलर, टैक्सी इत्यादि
ब्यूटी पार्लर, सैलून, बुटीक, टेलरिंग
पापड़, अचार, बिस्किट, आइसक्रीम, टिफिन सेवा
हलवाई की दुकान, फूड स्टॉल
मिट्टी के बर्तन बनाना, फोटोस्टेट की दुकान आदि।
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