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वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का लाभ उठा सकती हैं महिला उद्यमी : गीता सहारण

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 07 Feb 2022 11:59 PM IST
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Women entrepreneurs can take advantage of one time settlement scheme: Geeta Saharan
चरखी दादरी। सरकार ने महिलाओं के लिए महिला विकास निगम के ऋणों के बकाया ब्याज को माफ करने के लिए वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना शुरू की है। इसके तहत महिला लाभार्थी मूल ऋण की पूरी बकाया राशि का भुगतान एकमुश्त या 6 किश्तों में एक जून 2022 तक करती है तो उसका सारा ब्याज माफ कर दिया जाएगा। महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम अधिकारी गीता सहारण ने यह जानकारी दी।
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उन्होंने बताया कि यह योजना उन महिला ऋणियों को कवर करेगी, जिनका ब्याज 31 मार्च 2019 को निगम को भुगतान के लिए बकाया है। योजना 31 मार्च 2019 को डिफॉल्ट रूप से मूल राशि पर लागू होगी, उसके बाद भुगतान की गई मूल राशि शामिल नहीं होगी। उन्होंने बताया कि ऋण लेने वालों को 6 महीने के भीतर इसका लाभ उठाने की अनुमति दी जाएगी। यदि ऋणी द्वारा बकाया मूल राशि को एकमुश्त या किश्तों में छह महीने के भीतर चुका दिया जाता है तो वह लाभार्थी महिला ब्याज की 100 फीसदी छूट के लिए पात्र होगी। योजना के लाभार्थी कम से कम एक वर्ष के अंतराल के बाद ही भविष्य में एक और ऋण अग्रिम ले सकते है। उन्होंने बताया कि सरकार की योजना छह महीने तक मान्य होगी और किसी भी आधार पर या किसी न्यायालय के मामले या मध्यस्थता के बहाने योजना की मान्यता अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।
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