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पत्नी की हत्या के दोषी को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास और बीस हजार जुर्माने की सजा

Wed, 08 Jan 2020 11:00 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 08 Jan 2020 11:00 PM IST
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wife murder life time court
पत्नी की हत्या के दोषी को एएसजे अरविंद नाशिर की कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर बीस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है और जुर्माना न भरने की स्थिति में उसे अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी। दोषी के ससुर की शिकायत पर पांच मार्च 2018 को सदर थाने में उसके खिलाफ हत्या का केस दर्ज हुआ था।
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पुलिस प्रवक्ता सुमित कुमार ने बताया कि तिवाला निवासी दीपचंद की शिकायत पर सदर थाने में हत्या का केस दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता ने बताया था कि उसके तीन बेटियां और दो बेटे थे। अपनी बेटी नीलम की शादी 2009 में महराणा निवासी जोहर सिंह से की थी। उसका पति उसकी बेटी से मारपीट करता था और इस संबंध में दोनों पक्षों के बीच कई बार वार्ता भी हुई। शिकायतकर्ता ने बताया था कि चार मार्च की रात करीब एक बजे उसे सूचना मिली कि नीलम मृत अवस्था में पड़ी है। सूचना पाकर वह अपनी बेटी की ससुराल पहुंचा तो उसका शव चारपाई पर मिला। शिकायतकर्ता का कहना था कि उसकी बेटी के मुंह से खून निकला हुआ था। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि मृतका के पिता ने उसके पति पर हत्या का संदेह जताया था। सदर थाना पुलिस ने इस संबंध में हत्या का मामला दर्ज किया था। एएसजे अरविंद नाशिर की कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए जोहर सिंह को दोषी मानते हुए उसे आजीवन कारावास के साथ बीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर उसे एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
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