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Charkhi Dadri News: गैर-मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों पर गिरेगी गाज, 2 नवंबर तक रिपोर्ट तलब की
Thu, 29 Oct 2026 10:11 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
Updated Thu, 29 Oct 2026 10:11 PM IST
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चरखी दादरी। जिले में गैर-मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों पर कार्रवाई को लेकर शिक्षा विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है। हरियाणा के मौलिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को दोबारा स्मरण पत्र जारी कर ऐसे स्कूलों को तत्काल प्रभाव से बंद कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही बंद करवाए गए स्कूलों की सूची 2 नवंबर तक निदेशालय को भेजने के लिए कहा गया है। ऐसे में चरखी दादरी जिले में भी गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों की पहचान और उनके संचालन को लेकर शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी बढ़ गई है।
पत्र में स्पष्ट किया गया है कि विभागीय आदेशों की सख्ती से पालना की जाए। अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित निजी स्कूलों की पहचान कर उन्हें तत्काल बंद करवाया जाए। इसके बाद संबंधित स्कूलों की सूची निदेशालय को भेजनी होगी, ताकि कार्रवाई की स्थिति का रिकॉर्ड तैयार किया जा सके।
पहले भी दिए जा चुके हैं निर्देश
मौलिक शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में 4 अगस्त और 20 अगस्त 2026 को जारी पत्रों का हवाला दिया है। इसके बावजूद निदेशालय को संबंधित कार्यालयों से अपेक्षित सूचना प्राप्त नहीं हुई। अब विभाग ने दोबारा स्मरण पत्र जारी कर 2 नवंबर तक रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं। विभाग अब केवल आदेश जारी करने तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि यह भी जानना चाहता है कि जमीनी स्तर पर कितने स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
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मान्यता के बिना स्कूल चलाने पर रोक
जिले में अनुमानित 20 से ज्यादा ऐसे स्कूल हैं, जिनके पास मान्यता नहीं है। शिक्षा विभाग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि स्कूल निर्धारित नियमों और मान्यता संबंधी शर्तों के अनुरूप ही संचालित हों। ऐसे में दादरी जिले में भी विभागीय निर्देशों के तहत जांच और कार्रवाई की स्थिति महत्वपूर्ण रहेगी। पत्र में जिले के गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों की संख्या या किसी स्कूल के खिलाफ की गई कार्रवाई का अलग से विवरण नहीं दिया गया है।
वर्सन:
विभाग को पत्र मिला है। जिले की रिपोर्ट तैयार कर बगैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।-- धर्मेंद्र चौधरी, जिला शिक्षा अधिकारी, दादरी।
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पत्र में स्पष्ट किया गया है कि विभागीय आदेशों की सख्ती से पालना की जाए। अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित निजी स्कूलों की पहचान कर उन्हें तत्काल बंद करवाया जाए। इसके बाद संबंधित स्कूलों की सूची निदेशालय को भेजनी होगी, ताकि कार्रवाई की स्थिति का रिकॉर्ड तैयार किया जा सके।
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पहले भी दिए जा चुके हैं निर्देश
मौलिक शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में 4 अगस्त और 20 अगस्त 2026 को जारी पत्रों का हवाला दिया है। इसके बावजूद निदेशालय को संबंधित कार्यालयों से अपेक्षित सूचना प्राप्त नहीं हुई। अब विभाग ने दोबारा स्मरण पत्र जारी कर 2 नवंबर तक रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं। विभाग अब केवल आदेश जारी करने तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि यह भी जानना चाहता है कि जमीनी स्तर पर कितने स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
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मान्यता के बिना स्कूल चलाने पर रोक
जिले में अनुमानित 20 से ज्यादा ऐसे स्कूल हैं, जिनके पास मान्यता नहीं है। शिक्षा विभाग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि स्कूल निर्धारित नियमों और मान्यता संबंधी शर्तों के अनुरूप ही संचालित हों। ऐसे में दादरी जिले में भी विभागीय निर्देशों के तहत जांच और कार्रवाई की स्थिति महत्वपूर्ण रहेगी। पत्र में जिले के गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों की संख्या या किसी स्कूल के खिलाफ की गई कार्रवाई का अलग से विवरण नहीं दिया गया है।
वर्सन:
विभाग को पत्र मिला है। जिले की रिपोर्ट तैयार कर बगैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।