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Charkhi Dadri News: उप चुनाव में मतदान के दिन रहेगा सवैतनिक अवकाश
Fri, 23 May 2025 11:17 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
Updated Fri, 23 May 2025 11:17 PM IST
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चरखी दादरी। जिला निर्वाचन अधिकारी (पं.) एवं उपायुक्त मुनीश शर्मा ने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं के उप चुनाव के मद्देनजर 15 जून को मतदान होगा। सरकार के मतदाता के रूप में पंजीकृत कर्मचारियों के लिए इस दिन सवैतनिक अवकाश रहेगा।
उपायुक्त ने बताया कि कर्मचारियों को मतदान के दिन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-बी के तहत सवैतनिक अवकाश की अनुमति होगी। इसके साथ ही प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-बी के तहत फैक्टरियों, प्राइवेट व्यावसायिक संस्थानों, दुकानों आदि में भी मतदान के दिन जहां मतदान होना है, उस क्षेत्र के मतदाता के रूप में पंजीकृत कर्मचारियों के लिए भी सवैतनिक अवकाश रहेगा। ताकि, कर्मचारी अपने मताधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र के महापर्व में भागीदार बन सकें।
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उपायुक्त ने बताया कि कर्मचारियों को मतदान के दिन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-बी के तहत सवैतनिक अवकाश की अनुमति होगी। इसके साथ ही प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-बी के तहत फैक्टरियों, प्राइवेट व्यावसायिक संस्थानों, दुकानों आदि में भी मतदान के दिन जहां मतदान होना है, उस क्षेत्र के मतदाता के रूप में पंजीकृत कर्मचारियों के लिए भी सवैतनिक अवकाश रहेगा। ताकि, कर्मचारी अपने मताधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र के महापर्व में भागीदार बन सकें।
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