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Charkhi Dadri News: किशोर से कुकर्म के दोषी को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

Fri, 21 Feb 2025 12:45 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Fri, 21 Feb 2025 12:45 AM IST
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The court sentenced the accused of raping a teenager to 20 years of imprisonment
चरखी दादरी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसबीर कुंडू की अदालत ने साढ़े नौ वर्षीय बच्चे से कुकर्म करने के दोषी मोहित को 20 साल की सजा सुनाई है। दोषी मोहित पर 30,000 रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने पर उसे छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी पड़ेगी। कोर्ट ने सरकार को भी पीड़ित पक्ष को दो लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है।
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दो जून 2020 को दादरी सदर थाने में पॉक्सो एक्ट और धारा 377 के तहत केस दर्ज हुआ था। पुलिस को शिकायत मिली थी कि एक जून 2020 को दोपहर 12:30 बजे करीब साढ़े नौ वर्षीय बच्चा खेलने गया था। बाद में परिजनों को यह बच्चा एक महिला के घर के बाहर मिला था। उसी रात जब परिजन उसे खाना खिलाने लगे तो उसने उसके साथ हुआ घटनाक्रम परिजनों को बता दिया। इसके बाद पुलिस को शिकायत दी गई और पुलिस ने तीन जून को आरोपी मोहित को गिरफ्तार किया।
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इस मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसबीर कुंडू ने 19 फरवरी को आरोपी मोहित को दोषी करार दिया और 20 फरवरी को उसे सजा सुनाई। कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट में उसे 20 साल और धारा 377 के तहत 10 साल की सजा सुनाई है। पॉक्सो एक्ट में उस पर 20,000 और धारा-377 के तहत 10,000 रुपये जुर्माना लगाया गया है।
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