{"_id":"66cfb8bfe8f00b43090b3824","slug":"the-candidate-will-also-have-to-share-time-place-and-route-map-with-the-district-administration-charkhi-dadri-news-c-126-1-cdr1001-122536-2024-08-29","type":"story","status":"publish","title_hn":"Charkhi Dadri News: प्रत्याशी को समय, स्थान और रूट मैप भी जिला प्रशासन के साथ करना होगा साझा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Charkhi Dadri News: प्रत्याशी को समय, स्थान और रूट मैप भी जिला प्रशासन के साथ करना होगा साझा
विज्ञापन
चरखी दादरी। जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल नरवाल ने बताया है कि निर्वाचन आयोग की ओर से आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद राजनीतिक दलों की सभाओं और जुलूस आयोजित करने के बारे में निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अनुसार किसी प्रस्तावित सभा के स्थल व समय की सूचना निश्चित समय से पहले जिला प्रशासन को देनी होगी।
उन्होंने बताया कि राजनीतिक सभाओं एवं जुलूस आदि के लिए पहले ही स्थान निर्धारित किए जा चुके हैं। सभा एवं जुलूस की पूर्व सूचना से यातायात नियंत्रण करने और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने में मदद मिलेगी। राजनीतिक दल या प्रत्याशी की ओर से पहले से ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभा के लिए प्रस्तावित स्थल पर कोई प्रतिषेधात्मक आदेश तो लागू नहीं है। यदि ऐसे आदेश होंगे तो सभा आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
प्रस्तावित सभा के संबंध में लाउडस्पीकरों के उपयोग अथवा किसी अन्य सुविधा के लिए लाइसेंस की अनुमति लेने के लिए संबंधित अधिकारी को भी पहले आवेदन देना होगा और अनुमति के बाद ही इनका प्रयोग किया जा सकता है।राजनीतिक दल अथवा प्रत्याशियों की ओर से जुलूस आयोजन के बारे में निर्वाचन आयोग के आदेश की तरफ ध्यान दिलाते हुए उपायुक्त ने कहा है कि जुलूस शुरू करने के समय और स्थान, अपनाए जाने वाले मार्ग और जुलूस समाप्त होने के समय व स्थान पहले से निश्चित होने चाहिए।
विज्ञापन
यातायात नहीं होना चाहिए बाधित
उपायुक्त ने बताया कि जुलूस से यातायात बाधित नहीं होना चाहिए और यदि बहुत लंबा जुलूस हो तो इसका आयोजन उपयुक्त लंबाई के टुकड़ों में किया जाना चाहिए। राजनीतिक दलों के सदस्यों या उनके नेताओं के प्रतीक का आभास देने वाले पुतलों को लेकर चलने, सार्वजनिक रूप से उक्त पुतलों को जलाने और प्रदर्शनों को किसी राजनीतिक दल या प्रत्याशी की ओर से प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए।
विज्ञापन
उन्होंने बताया कि राजनीतिक सभाओं एवं जुलूस आदि के लिए पहले ही स्थान निर्धारित किए जा चुके हैं। सभा एवं जुलूस की पूर्व सूचना से यातायात नियंत्रण करने और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने में मदद मिलेगी। राजनीतिक दल या प्रत्याशी की ओर से पहले से ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभा के लिए प्रस्तावित स्थल पर कोई प्रतिषेधात्मक आदेश तो लागू नहीं है। यदि ऐसे आदेश होंगे तो सभा आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
विज्ञापन
प्रस्तावित सभा के संबंध में लाउडस्पीकरों के उपयोग अथवा किसी अन्य सुविधा के लिए लाइसेंस की अनुमति लेने के लिए संबंधित अधिकारी को भी पहले आवेदन देना होगा और अनुमति के बाद ही इनका प्रयोग किया जा सकता है।राजनीतिक दल अथवा प्रत्याशियों की ओर से जुलूस आयोजन के बारे में निर्वाचन आयोग के आदेश की तरफ ध्यान दिलाते हुए उपायुक्त ने कहा है कि जुलूस शुरू करने के समय और स्थान, अपनाए जाने वाले मार्ग और जुलूस समाप्त होने के समय व स्थान पहले से निश्चित होने चाहिए।
विज्ञापन
यातायात नहीं होना चाहिए बाधित
उपायुक्त ने बताया कि जुलूस से यातायात बाधित नहीं होना चाहिए और यदि बहुत लंबा जुलूस हो तो इसका आयोजन उपयुक्त लंबाई के टुकड़ों में किया जाना चाहिए। राजनीतिक दलों के सदस्यों या उनके नेताओं के प्रतीक का आभास देने वाले पुतलों को लेकर चलने, सार्वजनिक रूप से उक्त पुतलों को जलाने और प्रदर्शनों को किसी राजनीतिक दल या प्रत्याशी की ओर से प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए।