फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Charkhi Dadri News ›   Seven years imprisonment to the man found guilty of murderous attack on a couple after entering their house

Charkhi Dadri News: घर में घुसकर दंपती पर जानलेवा हमला करने के दोषी को सात साल की कैद

Thu, 13 Jun 2024 11:46 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Thu, 13 Jun 2024 11:46 PM IST
विज्ञापन
Seven years imprisonment to the man found guilty of murderous attack on a couple after entering their house
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

चरखी दादरी। घर में घुसकर बलकरा निवासी दंपती पर जानलेवा हमला करने के दोषी को सेशन जज नरेश कुमार ने सात साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी अजीत की सजा में किसी प्रकार की नरमी बरतने से इन्कार कर दिया। सेशन जज का पदभार संभालने के बाद नरेश कुमार ने यह पहली सजा सुनाई है।

इस संबंध में झोझूकलां थाने में 5 दिसंबर 2020 को एक मामला दर्ज हुआ था। बलकरा निवासी सावित्री के पुलिस को दिए बयान में बताया था कि तीन दिसंबर 2020 को वह अपने पति बाबूलाल के साथ घर पर मौजूद थी। इसी दौरान अजीत नामक शख्स अपने दो साथियों के साथ उनके घर घुस आया। अजीत ने महिला और उसके पति बाबूलाल से मारपीट की। बाद में पड़ोसियों ने बीच-बचाव कर उन्हें छुड़वाया। पुलिस ने सावित्री के बयान पर आरोपी पक्ष के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। जांच के दौरान पुलिस को जो साक्ष्य मिले, उसके आधार पर हत्या के प्रयास की धारा भी जोड़ी गई थी। इस मामले की सुनाई करते हुए सेशन जज नरेश कुमार ने वीरवार को दोषी अजीत को 7 साल कैद की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed