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चुनाव प्रक्रिया के दौरान बल्क एसएमएस भेजना गैर कानूनी : निर्वाचन अधिकारी

Fri, 05 Apr 2024 02:05 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Fri, 05 Apr 2024 02:05 AM IST
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Sending bulk SMS during election process is illegal: Election officer
मनदीप कौर।
चरखी दादरी। चुनाव प्रक्रिया के दौरान शॉर्ट मैसेज सर्विसिज (एसएमएस) का दुरुपयोग करना गैर कानूनी है और ऐसा करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मनदीप कौर ने कहा कि एक साथ ढेर सारे एसएमएस चुनाव विधि के विभिन्न प्रावधानों व आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना गया है।
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उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार अगर किसी के मोबाइल फोन पर किसी राजनीतिक दल अथवा लोकसभा उम्मीदवार द्वारा इस प्रकार का एसएमएस प्राप्त होता है तो उसकी शिकायत पुलिस को करें। पुलिस इस आधार पर जांच करेगी कि आपत्तिजनक एसएमएस का वास्तविक प्रेषक कौन है। ऐसा पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1991 और चुनाव नियम 1961 के प्रावधानों के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
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जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि चुनाव प्रचार समयावधि के अनुसार थोक में एसएमएस भेजने की जानकारी रिटर्निंग ऑफिसर को मिलती है तो यह मामला मुख्य चुनाव अधिकारी के नोटिस में लाया जाएगा और इस पर आने वाले खर्च को संबंधित उम्मीदवार के खर्च में जोड़ दिया जाएगा। मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पहले तक राजनीतिक प्रकृति के थोक में एसएमएस भेजना निषेध है। उन्होंने कहा कि मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर को भी इस बात पर विशेष ध्यान रखना होगा।
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