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Charkhi Dadri News: बड़े भवन मालिकों ने बनाई दूरी, जिले में सिर्फ 216 भवनों की कराई फायर एनओसी

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 01:29 AM IST
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Owners of large buildings have kept their distance; only 216 buildings in the district have obtained a Fire NOC
शहर के 27 फुटा रोड स्थित दमकल विभाग कार्यालय। - फोटो : 1
चरखी दादरी। जिले में बड़े भवनों में आगजनी जैसी घटनाओं से बचाव के लिए अग्निशमन विभाग की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं लेकिन भवन मालिकों की ओर से फायर एनओसी लेने में रुचि नहीं दिखाई जा रही है। जिले में अब तक केवल 216 भवनों ने ही दमकल विभाग से एनओसी ली है।
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इनमें 66 निजी अस्पताल, 85 स्कूल, 55 कॉमर्शियल भवन, दो होटल और आठ कोचिंग सेंटर शामिल हैं। बड़ी संख्या में ऐसे भवन भी हैं, जिनमें लोगों की नियमित आवाजाही रहती है लेकिन वहां अग्नि सुरक्षा मानकों की जांच और एनओसी की प्रक्रिया पूरी नहीं करवाई गई है। अग्निशमन विभाग के अनुसार आग से बचाव के लिए बड़े और सार्वजनिक उपयोग वाले भवनों में निर्धारित सुरक्षा प्रबंध होना जरूरी है।
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इसके तहत भवन में आग बुझाने के उपकरण आपातकालीन निकास, पानी की पर्याप्त व्यवस्था और अन्य आवश्यक सुरक्षा इंतजामों की जांच की जाती है। मानकों की पूर्ति के बाद ही संबंधित भवन को फायर एनओसी जारी की जाती है। उद्देश्य किसी आपात स्थिति में आग पर समय रहते काबू पाने और लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
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फायर एनओसी नहीं लेने वाले भवन मालिकों पर कार्रवाई के लिए विभाग की ओर से नोटिस जारी करने का सिलसिला लगातार जारी है। सितंबर महीने में ही 75 भवन मालिकों को एनओसी लेने के संबंध में नोटिस भेजे गए हैं।
विभाग की ओर से पहले भी कई भवन संचालकों को इस संबंध में सूचित किया जा चुका है। इसके बावजूद कई भवन मालिक आवश्यक प्रक्रिया पूरी कराने के लिए आगे नहीं आए हैं।
दमकल विभाग के कर्मचारियों की ओर से भवनों का रिकॉर्ड खंगालकर ऐसे भवन मालिकों की पहचान की जा रही है, जिन्होंने भवन का नक्शा पास करवाया हुआ है लेकिन फायर एनओसी की प्रक्रिया पूरी नहीं की। विभाग का कहना है कि केवल भवन का नक्शा पास होना पर्याप्त नहीं है। अग्नि सुरक्षा से जुड़े निर्धारित प्रबंध पूरे करना और आवश्यकता के अनुसार फायर एनओसी लेना भी जरूरी है।
विभागीय कर्मचारियों का कहना है कि भवन मालिकों को नोटिस देने का उद्देश्य केवल औपचारिक कार्रवाई करना नहीं, बल्कि भवनों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना है। लगातार नोटिस जारी होने के बाद भी यदि संबंधित संचालक प्रक्रिया पूरी नहीं करवाते हैं तो नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा सकती है।

विभाग ने भवन मालिकों से अपील की है कि वे निर्धारित अग्नि सुरक्षा मानकों को पूरा करवाकर समय पर फायर एनओसी प्राप्त करें ताकि किसी भी आपात स्थिति में जान-माल के नुकसान की आशंका को कम किया जा सके।
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