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Charkhi Dadri News: पुराने-अनफिट वाहनों को सड़क पर उतारने से पहले नियम जांचें
Fri, 02 Oct 2026 01:31 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
Updated Fri, 02 Oct 2026 01:31 AM IST
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चरखी दादरी। पुलिस अधीक्षक लोगेश कुमार के निर्देश पर पुलिस सड़क सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता अभियान चला रही है। पुलिस ने पुराने और अनफिट वाहनों के मालिकों से अपने वाहनों की स्थिति और जरूरी दस्तावेज की जांच करने की अपील की है।
पुलिस ने वाहन मालिकों को वाहन की आयु, आरसी, फिटनेस प्रमाण-पत्र और वैध पीयूसी जैसे दस्तावेज की जांच करने की सलाह दी है। दिल्ली-एनसीआर में 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल और 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों पर विशेष नियम लागू हैं।
न्यायालय और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) इन नियमों में समय-समय पर बदलाव करते रहे हैं। पुलिस ने कहा कि वाहन मालिक केवल पुराने निर्देशों पर निर्भर न रहें बल्कि वर्तमान नियमों की जानकारी संबंधित परिवहन विभाग से प्राप्त करें। निर्धारित मानकों को पूरा न करने वाले या प्रतिबंधित वाहनों को सड़क पर नहीं चलाया जाना चाहिए।
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नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर प्रवर्तन एजेंसी द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें वाहन को रोकना या जब्त करना शामिल है। पुलिस ने वाहन मालिकों से दस्तावेज की नियमित जांच करने का आग्रह किया है। पीयूसी और फिटनेस सुनिश्चित करना अनिवार्य है।
वाहन की आयु पूरी होने या अनफिट होने पर लागू नियमों का पालन करें। सुरक्षित यातायात व्यवस्था में सहयोग के लिए स्क्रैपिंग और पुनर्चक्रण की अधिकृत सुविधाओं से जानकारी लें। संवाद
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पुलिस ने वाहन मालिकों को वाहन की आयु, आरसी, फिटनेस प्रमाण-पत्र और वैध पीयूसी जैसे दस्तावेज की जांच करने की सलाह दी है। दिल्ली-एनसीआर में 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल और 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों पर विशेष नियम लागू हैं।
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न्यायालय और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) इन नियमों में समय-समय पर बदलाव करते रहे हैं। पुलिस ने कहा कि वाहन मालिक केवल पुराने निर्देशों पर निर्भर न रहें बल्कि वर्तमान नियमों की जानकारी संबंधित परिवहन विभाग से प्राप्त करें। निर्धारित मानकों को पूरा न करने वाले या प्रतिबंधित वाहनों को सड़क पर नहीं चलाया जाना चाहिए।
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नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर प्रवर्तन एजेंसी द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें वाहन को रोकना या जब्त करना शामिल है। पुलिस ने वाहन मालिकों से दस्तावेज की नियमित जांच करने का आग्रह किया है। पीयूसी और फिटनेस सुनिश्चित करना अनिवार्य है।
वाहन की आयु पूरी होने या अनफिट होने पर लागू नियमों का पालन करें। सुरक्षित यातायात व्यवस्था में सहयोग के लिए स्क्रैपिंग और पुनर्चक्रण की अधिकृत सुविधाओं से जानकारी लें। संवाद