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Charkhi Dadri News: राष्ट्रीय लोक अदालत 14 दिसंबर को

Tue, 19 Nov 2024 01:31 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Tue, 19 Nov 2024 01:31 AM IST
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National Lok Adalat to be held on December 14
चरखी दादरी। अदालत में लंबित मुकदमों के शीघ्र निस्तारण के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 14 दिसंबर को जिला में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
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जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव संजीव काजला ने बताया कि न्यायालय में लंबित मामलों को परस्पर सहयोग व सौहार्दपूर्ण माध्यम से निपटाने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 14 दिसंबर को जिला में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यदि किसी व्यक्ति का कोई प्रकरण न्यायालय में लंबित है तो वह लोक अदालत के माध्यम से उसका निस्तारण करवा सकता है।
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बताया कि लोक अदालत में दोनों पक्षों की आपसी सहमति व राजीनामे से सौहार्दपूर्ण वातावरण में पक्षकारों की रजामंदी से विवाद निपटाया जाता है। इससे शीघ्र व सुलभ न्याय, कोई अपील नहीं, अंतिम रूप से निपटारा, समय की बचत जैसे लाभ मिलते हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक लोन से संबंधित मामले, मोटर दुर्घटना, एनआईएक्ट, फौजदारी, रेवेन्यू, वैवाहिक विवादों का निपटारा किया जाएगा।
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सचिव ने बताया कि आपसी सहमति से हल हो सकने वाले मामलों में लोक अदालत कारगर सिद्ध हो रही हैं। लोक अदालत में सुनाए गए फैसले की भी उतनी ही अहमियत है, जितनी सामान्य अदालत में सुनाए गए फैसले की होती है। उन्होंने यह भी बताया कि लोक अदालत में सुनाए गए फैसले के खिलाफ अपील दायर नहीं की जा सकती है।

बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालतों के माध्यम से लोगों का बिना समय व पैसा गंवाए केसों का समाधान किया जाता है। राष्ट्रीय लोक अदालतों में न तो किसी पक्ष की हार होती है और न ही जीत। बल्कि, दोनों पक्षों की आपसी सहमति से विवादों का समाधान करवाया जाता है।
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